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दिल्ली कोर्ट ने उमर खालिद को शर्तों के साथ दी अंतरिम जमानत

Lagatar Desk : दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों के बड़े साजिश मामले में उमर खालिद को अंतरिम जमानत दे दी है. अंतरिम जमानत 7 दिनों के लिए दी गई है ताकि वे अपने परिवार की शादी में शामिल हो सकें. उमर खालिद को 3 जनवरी 2025 की शाम को संबंधित जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करना होगा. उल्लेखनीय है कि इस वर्ष की शुरुआत में उनकी दूसरी जमानत याचिका को पिछले अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था. उमर खालिद पहले भी दिसंबर 2022 में अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत प्राप्त कर चुके थे, जिसका आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने पारित किया था. खालिद की वर्तमान जमानत याचिका इस समय दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है. इसे भी पढ़ें -JSSC-CGL">https://lagatar.in/jssc-cgl-exam-conducting-agency-satvat-info-sol-pvt-ltd-s-petition-dismissed-by-hc/">JSSC-CGL

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अंतरिम जमानत की शर्तें

- खालिद को किसी भी गवाह या मामले से संबंधित व्यक्ति से संपर्क करने की अनुमति नहीं होगी. - वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर सकेंगे. - वह केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल सकेंगे. - उन्हें अपने घर या शादी समारोह हो रहे स्थानों पर ही रहना होगा. इसे भी पढ़ें -अडानी">https://lagatar.in/the-country-will-run-as-per-baba-sahebs-constitution-not-as-per-adanis-will-irfan-ansari/">अडानी

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