New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सेवाओं का नियंत्रण छीनने वाले केंद्र के हालिया अध्यादेश के खिलाफ प्रदेश सरकार की याचिका पर फैसले के लिए गुरुवार को इसे संविधान पीठ के पास भेज दिया. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि मामले को बड़ी पीठ को सौंपने का विस्तृत आदेश आज दिन में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा. ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">
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Supreme Court refers the Delhi government’s plea challenging Centre`s Services Ordinance, to a five-judge Constitution bench. pic.twitter.com/AcUP3kwFyl
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— ANI (@ANI) July">https://twitter.com/ANI/status/1681955702385025029?ref_src=twsrc%5Etfw">July
20, 2023
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