NewDelhi : दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा आज सोमवार को शराब नीति घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दिये जाने की सूचना है. साथ ही दिल्ली HC ने सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का निपटारा किया, कहा कि वह राहत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकते हैं.
हाई कोर्ट के अनुसार यह नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई ने केजरीवाल को बिना किसी उचित कारण के अरेस्ट किया है. पार्टी सूत्रों ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगायेंगे
Excise ‘scam’: Delhi HC disposes of Arvind Kejriwal’s bail plea in CBI’s case, says he can approach trial court for relief
— Press Trust of India (@PTI_News) August 5, 2024
Excise ‘scam’: HC says it can’t be said that Arvind Kejriwal’s arrest by CBI was without any justifiable reason
— Press Trust of India (@PTI_News) August 5, 2024
Delhi HC dismisses CM Arvind Kejriwal’s plea challenging arrest by CBI in excise policy ‘scam’ case
— Press Trust of India (@PTI_News) August 5, 2024
29 जुलाई को केजरीवाल की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था
हाई कोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा की गयी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर 17 जुलाई को आदेश सुरक्षित रख लिया था. साथ ही अदालत ने केजरीवाल और सीबीआई के वकीलों की दलीले सुनने के बाद 29 जुलाई को केजरीवाल की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा. बता दें कि केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए HC में कहा कि इंश्योरेंस अरेस्ट है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह जेल में रहें. कहा कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी. उनके पास उन्हें हिरासत में लेने के लिए कोई आधार नहीं था.
केजरीवाल के वकील ने आरोप लगाया कि घटनाओं की टाइमिंग से स्पष्ट हो गया कि उन्हें जेल में ही रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था. सीबीआई के वकील ने अरविंद केजरीवाल की दोनों दलीलों को काटते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी को इंश्योरेंस अरेस्ट कहना सरासर गलत है. आरोप लगाया कि कहा कि केजरीवाल आबकारी घोटाले के सूत्रधार थे. अपराध में उनकी संलिप्तता साबित करने के लिए अहम सबूत मौजूद हैं.
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