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दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज की, कहा, सीबीआई की गिरफ्तारी गलत नहीं...

NewDelhi : दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा आज सोमवार को शराब नीति घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दिये जाने की सूचना है. साथ ही दिल्ली HC ने सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का निपटारा किया, कहा कि वह राहत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकते हैं. हाई कोर्ट के अनुसार यह नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई ने केजरीवाल को बिना किसी उचित कारण के अरेस्ट किया है.  पार्टी सूत्रों ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगायेंगे

29 जुलाई को केजरीवाल की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था

हाई कोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा की गयी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर 17 जुलाई को आदेश सुरक्षित रख लिया था. साथ ही अदालत ने केजरीवाल और सीबीआई के वकीलों की दलीले सुनने के बाद 29 जुलाई को केजरीवाल की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा. बता दें कि केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए HC में कहा कि इंश्योरेंस अरेस्ट है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह जेल में रहें. कहा कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी. उनके पास उन्हें हिरासत में लेने के लिए कोई आधार नहीं था. केजरीवाल के वकील ने आरोप लगाया कि घटनाओं की टाइमिंग से स्पष्ट हो गया कि उन्हें जेल में ही रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था. सीबीआई के वकील ने अरविंद केजरीवाल की दोनों दलीलों को काटते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी को इंश्योरेंस अरेस्ट कहना सरासर गलत है. आरोप लगाया कि कहा कि केजरीवाल आबकारी घोटाले के सूत्रधार थे. अपराध में उनकी संलिप्तता साबित करने के लिए अहम सबूत मौजूद हैं. [wpse_comments_template]  

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