Search

 
 
 

IRCTC स्कैम: दिल्ली हाईकोर्ट ने PMLA चार्ज को लेकर लालू प्रसाद यादव की अर्जी पर ED से मांगा जवाब

जस्टिस सचिन दत्ता ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) से जवाब मांगा. इसके साथ ही कोर्ट ने यादव को हाई कोर्ट में अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट में स्थगन लेने की भी इजाज़त दे दी.
 
लालू प्रसाद यादव (फाइल फोटो)

Lagatar Desk-दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने कथित IRCTC स्कैम केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके खिलाफ आरोप तय करने के खिलाफ याचिका दायर की थी.

 

जस्टिस सचिन दत्ता ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) से जवाब मांगा. इसके साथ ही कोर्ट ने यादव को हाई कोर्ट में अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट में स्थगन लेने की भी इजाज़त दे दी.


लाइव लॉ के मुताबिक अब इस मामले की सुनवाई 03 दिसंबर को होगी. यादव ने 10 सितंबर को पास हुए ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती दी है , जिसमें उनके, उनके बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी वगैरह के खिलाफ PMLA चार्ज लगाए गए थे.

 

ट्रायल कोर्ट ने कहा था , “ राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर पद के गलत इस्तेमाल और अपराध से कमाई का पक्का शक है, जो पटना में एक दागी ज़मीन का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो लालू प्रसाद यादव के कहने पर उन्हें साल 2005 और 2014 में ट्रांसफर की गई थी, जब वे केंद्रीय रेल मंत्री थे.”

ट्रायल कोर्ट ने आगे कहा था कि यह इशारा मिलता है कि जब लालू रेल मंत्री थे, तब रेलवे अधिकारियों ने रांची और पुरी में होटलों की लीज़ देने के लिए एक टेंडर में हेरफेर किया था. इन होटलों के डायरेक्टरों ने बिहार के पटना में एक ज़मीन लालू की करीबी सहयोगी सरला गुप्ता को ट्रांसफर कर दी थी, जिन्होंने फिर शेयर बहुत कम कीमत पर राबड़ी देवी को ट्रांसफर कर दिए थे.

 

कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत कुल नौ लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए थे. सात अन्य को बरी कर दिया गया.

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही