NewDelhi : दिल्ली की एक अदालत(Rouse Avenue Court ) ने आबकारी(शराब) नीति से जुड़े एक धनशोधन मामले(Money Laundering) में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज बुधवार को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सिसोदिया को उस वक्त पांच अप्रैल तक जेल भेज दिया, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हिरासत में पूछताछ के बाद उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया.

Excise policy case | Delhi’s Rouse Avenue Court sent Manish Sisodia to Judicial Custody till April 5, 2023. pic.twitter.com/c3ONE9frhs
— ANI (@ANI) March 22, 2023
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सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था
ईडी ने सिसोदिया से हिरासत में सात दिन तक पूछताछ की. इससे पहले विशेष अदालत ने कल मंगलवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका 25 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है. सीबीआई ने आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. अब यह नीति निरस्त कर दी गयी है. ईडी ने सिसोदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां सीबीआई जांच के सिलसिले में बंद थे.]

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