संजय सिंह जैसे ही कोर्ट से बाहर मीडिया से कहा, मोदी जी इंडिया के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं।. अडानी के घोटालों की जांच कब होगी.
New Delhi : दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली शराब (आबकारी) नीति कथित घोटाले से संबंधित मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को आज शुक्रवार को 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें अदालत में पेश किया. ईडी की हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद संजय सिंह को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष पेश किया गया. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
#UPDATE | Delhi’s Rouse Avenue Court sends AAP Rajya Sabha MP Sanjay Singh to judicial custody till October 27. https://t.co/JjcVmx5hHw
— ANI (@ANI) October 13, 2023
हिरासत का समय खत्म होने पर उन्हें आज फिर कोर्ट में पेश किया गया
एजेंसी ने राज्यसभा सदस्य श्री सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने आबकारी (अब समाप्त) नीति के निर्धारण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस कारण कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को वित्तीय लाभ पहुंचा. बता दें कि पूर्व में कोर्ट ने 10 अक्टूबर को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार संजय सिंह की ईडी की हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी. हिरासत का समय खत्म होने पर उन्हें आज फिर कोर्ट में पेश किया गया था
संजय सिंह को अदालत के अंदर असंबद्ध मामलों पर बयान नहीं देने का निर्देश
न्यायाधीश ने आज सुनवाई के दौरान संजय सिंह को अदालत के अंदर असंबद्ध मामलों पर बयान नहीं देने का भी निर्देश दिया. सिंह ने अदालत के समक्ष यह दावा किया कि ईडी ने अडानी के खिलाफ उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद न्यायाधीश ने यह निर्देश जारी किया. सिंह उद्योगपति गौतम अडानी का जिक्र कर रहे थे, जिन्हें केंद्र सरकार का करीबी माना जाता है. अडानी को लेकर सिंह की पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर रही है.
न्यायाधीश ने कहा, यदि आप अडानी और मोदी के बारे में भाषण देते हैं, तो मैं अब से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको पेश करने के लिए कहूंगा. सुनवाई खत्म होते ही संजय सिंह जैसे ही कोर्ट से बाहर आये, मीडिया से कहा, मोदी जी इंडिया के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं।. अडानी के घोटालों की जांच कब होगी. इससे पहले 10 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने संजय सिंह से मीडिया से बातचीत न करने की नसीहत दी थी
दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई
संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. खबर है कि संजय सिंह के वकील ने चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ से तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया. गुहार लगाई है कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तारी का उचित आधार नहीं बताया है. आप नेता संजय सिंह के सरकारी आवास पर 4 अक्टूबर छापेमारी की गयी थी. उसे गिरफ्तार कर 5 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया.
वहां से उन्हें पांच दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया था. दिल्ली शराब नीति मामले में ही आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पहले से ही जेल में हैं. याद करें कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति लागू की थी लेकिन गड़बड़ी किये जाने के आरोप लगने पर सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस लिया गया था.