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दिल्ली शराब नीति घोटाला : अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत

 
  • ईडी के समन पर पेश ना होने पर केजरीवाल को मिली जमानत
  • 15 हजार के निजी मुचकले और 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर मिली बेल
  • ईडी के शिकायतों के आधार पर कोर्ट ने जारी किया था समन
NewDelhi :  दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. कोर्ट ने 15 हजार के निजी मुचकले और 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर केजरीवाल को बेल दी है. दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आठवें समन पर पेश नहीं होने को लेकर ईडी की दो शिकायतों  के आधार पर अदालत अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने को कहा था. इसके बाद केजरीवाल ने निचली अदालत के समन को सत्र अदालत में चुनौती दी थी. लेकिन कोर्ट ने निचली अदालत के समन पर रोक नहीं लगायी. जिसके बाद दिल्ली के सीएम राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए.

पांचवें समन के बाद भी ईडी ने कोर्ट में शिकायत की थी दर्ज

दरअसल अरविंद केजरीवाल आठ समन के बाद भी जब ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए तो एजेंसी ने समन का पालन नहीं करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए अदालत में शिकायत दर्ज करायी थी. इससे पहले भी ईडी ने पांचवें समन के बाद कोर्ट में शिकायत की थी. जिस पर सात फरवरी को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकील ने बजट सत्र के चलते अगली तारीख पर पेश होने की दलील देते हुए व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी.

केजरीवाल ने हर बार ईडी के समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया

बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अबतक आठ समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है. लेकिन वो किसी भी समन पर ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए. अरविंद केजरीवाल ने हर बार ईडी के समन को अवैध करार दिया. साथ ही उन्होंने हर बार समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया. [wpse_comments_template]
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