Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

दिल्ली शराब नीति घोटाला : के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

LagatarDesk :  दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में बीआरएस नेता के. कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने के. कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अंतरिम जमानत देने का उचित समय नहीं है.

बच्चे की परीक्षा का हवाला देकर कोर्ट से मांगी थी अंतरिम जमानत

बता दें कि कविता ने अदालत में अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी. कविता ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं हैं और उसे अपनी मां के ‘‘नैतिक और भावनात्मक समर्थन’’ की जरुरत है. कोर्ट में ईडी ने कविता की इस दलील का विरोध किया. ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि कविता ने सबूत नष्ट किये हैं. साथ ही गवाहों को भी प्रभावित किया है. एजेंसी ने आरोप लगाया कि कविता उस ‘साउथ ग्रुप’ की प्रमुख सदस्य थीं, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है.

विरोध प्रदर्शन के बीच ईडी ने कविता को किया था गिरफ्तार

बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था. ईडी ने बीआरएस समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बीच हैदराबाद स्थित उनके बंजारा हिल्स आवास से उनकी गिरफ्तारी की थी. इसके बाद के कविता को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां अदालत ने उन्हें अगले दिन सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद कोर्ट ने कविता की ईडी हिरासत की अवधि तीन दिन और बढ़ा दी थी. इसके बाद 2 अप्रैल को कोर्ट ने कविता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही