NewDelhi : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ताहिर हुसैन केवल एक साजिशकर्ता ही नहीं. बल्कि एक सक्रिय दंगाई भी था. अदालत ने ताहिर पर आपराधिक साजिश, दंगा, घातक हथियार से लैस, डकैती, आग से शरारत या घर को नष्ट करने के इरादे से विस्फोटक पदार्थ रखने सहित विभिन्न अपराधों के मामले में आरोप तय करते हुए यह बात कही. दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोप तय करते हुए कहा, आरोपी ताहिर हुसैन मूकदर्शक नहीं था, बल्कि दंगों में सक्रिय भाग ले रहा था. वह गैरकानूनी सभा कर अन्य सदस्यों को दूसरे समुदाय के लोगों को सबक सिखाने के लिए उकसा रहा था. इसे भी पढ़ें : हीटवेव">https://lagatar.in/heatwave-is-deadly-scientists-warn-heat-can-kill-thousands-in-india-pakistan/">हीटवेव
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दंगाई ताहिर के घर की छत से पत्थर, पेट्रोल बम फेंक रहे थे
पीटीआई के अनुसार हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता है कि दंगों से जुड़ी संबंधित घटना को एक सुनियोजित साजिश और व्यापक इंतजामों के साथ अंजाम दिया गया. ताहिर के भड़काने के बाद उसके उकसावे पर दंगाई और भी हिंसक हो गये और पत्थर फेंकने लगे. कुछ दंगाई ताहिर के घर की छत से पत्थर, पेट्रोल बम आदि फेंक रहे थे. इसलिए उसके खिलाफ साजिश के अलावा दंगा-फसाद और आगजनी के आरोप तय किये गये हैं. इसे भी पढ़ें : सौरव">https://lagatar.in/amit-shah-has-dinner-at-sourav-gangulys-house-discussion-started-in-political-circles-on-dinner-diplomacy/">सौरवगांगुली के घर डिनर किया अमित शाह ने, राजनीतिक गलियारों में डिनर डिप्लोमेसी पर चर्चा शुरू
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