दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है.
लाइव लॉ के मुताबिक उनकी जमानत याचिका कुछ शर्तों के साथ मंजूर कर ली गई है.
सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने भी जमानत मिलने की जानकारी साझा की है.
शनिवार शाम को ही वापमंथी छात्र संगठन आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा को भी हिरासत में ले लिया गया था लेकिन उन्हें शनिवार तड़के रिहा कर दिया गया. सीजेपी के दो दूसरे प्रमुख चेहरे सौरव दास और आशुतोष रांका पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं. उन्हें जंतर-मंतर में बिना अनुमति दाख़िल होने के मामले में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.
