Ranchi : 70 हजार घूस लेने के आरोप में जेल में बंद देवघर के सिविल सर्जन रंजन सिन्हा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने दस-दस हजार के दो निजी मुचलकों पर रंजन सिन्हा को बेल दी है. रंजन सिन्हा की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता अवनिश शेखर ने बहस की. दरअसल 17 अक्टूबर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने देवघर के सिविल सर्जन डॉ. रंजन सिन्हा को 70 हजार घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपों के मुताबिक, उन्होंने नर्सिग होम का लाइसेंस रेन्यूअल कराने के नाम पर घूस की मांगी थी.