alt="" width="300" height="205" /> व्यवहार न्यायलय देवघर[/caption] मृतका के परिजनों ने तीन आरोपियों के खिलाफ नामज़द एफआईआर दर्ज कराई थी. जांच के बाद पुलिस ने दुष्कर्म और हत्या के साक्ष्य के आधार पर चार्जशीट दाखिल किया. मामले की स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई हुई. कुल 18 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज किए गए. तीन साल बाद फैसला सुनाया गया. तीनों दोषियों के नाम विष्णु यादव, भवेश यादव और रीतलाल यादव है. तीनों की आयु 23 साल है. धारा 302, 376, 201, 34 के तहत सजा सुनाई गई. तीनों मोहनपुर प्रखंड का ही रहने वाला है. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=562230&action=edit">यह
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