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देवघर: फायर सेफ्टी गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने पर होटल मैग्नम सील

Deoghar: राज्य सरकार और हाई कोर्ट के आदेश पर राज्य के सभी बहुमंजिला भवन में फायर सेफ्टी गाइडलाइन का अनुपालन करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर देवघर के मैग्नम होटल को सील कर दिया गया है. जिला अग्निशमन अधिकारी गोपाल यादव ने बताया कि 25 अप्रैल को मैग्नम होटल को सील कर यात्रियों के ठहरने पर रोक लगा दी गयी है. विगत 4 मार्च को नगर निगम ने फायर सेफ्टी नियमों के अनुपालन के लिए नोटिस भी दिया था. जब तक फायर सेफ्टी से संबंधित लाइसेंस नहीं लिया जाएगा तब तक होटल में यात्रियों के ठहरने पर प्रतिबंध रहेगा. होटल में ठहरे यात्रियों को सबसे ऊपरी तले पर शिफ्ट किया गया है. होटल के थर्ड फ्लोर के 7 कमरें व 6 फ्लोर के किचन को पूरी तरह से सील कर दिया गया है. इस कार्रवाई से अन्य होटल व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=619279&action=edit">यह

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