Deoghar : देवघर (Deoghar) नगर निगम कार्यालय में झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 को लेकर नगर विकास विभाग ने कार्यशाला का आयोजन किया. कार्यशाला में कहा गया कि वितीय वर्ष 2022-23 में होल्डिंग टैक्स सर्किल रेट के हिसाब से देय होगा. कॉरपोरेट एरिया के लिए सर्किल रेट का कैपिटल वैल्यू निकाला जाएगा. आवासीय निर्माण के लिए सर्किल रेट का 0.075% होल्डिंग टैक्स के रूप में देय होगा. गैर अवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति के लिए 0.15% देय होगा.
गैर अवासीय (शॉपिंग मॉल, होटल, विवाह भवन आदि) इलाके जिसका क्षेत्रफल 25 हजार वर्गफिट से अधिक है उस इलाके में 0.15% की जगह 0.20% टैक्स लगेंगे. शत प्रतिशत अवासीय उपयोग वाले लाभुक एवं खाली भूमि के मालिकों (महिला, वरिष्ठ नागरिक, सशस्त्र बल दिव्यांग, ट्रांसजेंडर) को विशेष 5% की छूट मिलेगी.
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