Search

देवघर : आर्म्स एक्ट के दो अभियुक्तों को 3 वर्ष जेल की सजा, जुर्माना भी

Deoghar : देवघर के जीआर केस में कोर्ट ने सात वर्ष के बाद फैसला सुनाया है. न्यायिक दंडाधिकारी सृष्टि घई की अदालत ने इस मामले के दो अभियुक्तों सौरभ पलिवार व विकास पलिवार को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई. साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. एक आरोपी नंदलाल मंडल को संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया. सभी आरोपी नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. इनके खिलाफ तत्कालीन एसआई विनोद कुमार के बयान पर नगर थाना में केस दर्ज हुआ था. मुकदमा दर्ज होने के बाद केस का ट्रायल चला. अभियोजन पक्ष से छह लोगों ने गवाही दी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. सुनवाई में अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक अभिषेक भारद्वाज व बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रदीप कुमार झा ने पक्ष रखा. दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp