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1457.72 एकड़ जमीन खरीद-बिक्री को लेकर रांची डीसी से विभाग ने मांगा जवाब

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  • साकंबरी बिल्डर्स,कोशी कंसल्टेंट के द्वारा खरीदी गई भूमि में 228.65 एकड़ फॉरेस्ट, 714.92 एकड़ आदिवासी रैयती व 513.13 एकड़ जीएम लैंड होने का मामला
  • रघुवर सरकार में हुई थी जमीन खरीद बिक्री, अधिकारियों की मिली भगत से भाजपा नेता को पहुंचाया गया था लाभ
Pravin Kumar Ranchi: बुंडू प्रखंड के कौड़दा मौजा की 1457.72 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री के मामले को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने गंभीरता से लिया है. इस संबंध में विभाग की ओर से रांची डीसी को 17 बिंदूओं पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा है. रघुवर सरकार के कार्यकाल में बुंडू प्रखंड के कौड़दा मौजा की 1457.72 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री 2019 में हुई थी. प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस जमीन की खरीद बिक्री की गई उसमें 228.65 एकड़ फॉरेस्ट, 714.92 एकड़ आदिवासी रैयती व 513.13 एकड़ जीएम लैंड है. यह भूमि बुंडू के ग्राम पुनबुरक के विश्वेश्वर मांझी व अन्य द्वारा सांकबरी बिल्डर्स को मात्र 23.56 लाख के स्टांप ड्यूटी पर बेची गई है. जिसके मालिक चंद्रेश बजाज हैं, जो भाजपा नेता पवन बजाज के पुत्र बताये जाते हैं. वहीं एक अन्य डीड के माध्यम से विश्वेश्वर मांझी व अन्य की ओर से फिर कोशी कंसल्टेंट को एक करोड़ 26 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी पर जमीन बेची गई. इसके मालिक यूपी के उन्नाव निवासी राहुल हैं, जो शैलेंद्र कुमार के पुत्र बताये जाते हैं. इस भूमि की खरीद-बिक्री मामले में विभाग में शिकायत की गई थी. इसके बाद इस पर महाधिवक्ता के मंतव्य के लिए विधि विभाग को भेजा गया था. लेकिन कई महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं होने के कारण विधि विभाग से मंतव्य नहीं मिल सका. इसके बाद राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने रांची डीसी को 17 बिंदूओं में जवाब और दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है. रांची डीसी से मांगे गये जवाब में पूछा गया है कि उक्त भूमि के खरीद-बिक्री के पूर्व क्या सक्षम प्राधिकार से अनुमति ली गई थी या नहीं. विभाग के द्वारा मांगे गए जबाब में यह भी पूछा गया है कि क्या यह 1457.72 एकड़ भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 208 एवं 240 के प्रावधानों के अनुसार स्थानांतरण के योग्य है या नहीं.

किन बिंदूओं पर विभाग ने रांची डीसी से दस्तावेज के साथ  मांगा जबाब 

  1. इलाही वत्स, वर्द रमजान अली के नाम से निर्गत खतियान के मूल प्रति या प्रमाणित मूल प्रति उपलब्ध करायी जाये.
  2. बुंडू अंचल के मौजा को कोड़ादा थाना संख्या-63 के खेवट संख्या 1 से 102 के खतियान एवं रजिस्टर टू की मूल प्रति या प्रमाणित मूल प्रति उपलब्ध कराई जाये.
  3. हरिदास मांझी वर्ल्द सुदामा मांझी नाम से प्रकाशित बुंडू अंचल अंतर्गत मौजा कोड़दा थाना संख्या 83 के खेवट संख्या 4 की क्रैडेंशियल सर्वे के वर्ष 1906 की मूल प्रति या प्रमाणित मूल प्रति उपलब्ध करायी जाये.
  4. सर्टिफेकेट केस 1976 में पारित आदेश एवं वाद में दायर सभी आवेदनों एवं पारित सभी आदेशों के मूल प्रति या सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी जाये.
  5. गोपाल मांझी एवं किस्को मांझी तथा उनके बाद के वंशजों के संबंध में प्रखंड स्तर पर निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाये.
  6. गोपाल मांझी एवं उनके पुत्र किसको मांझी तथा उनके वंशजों के नाम से जमीनधारी उन्मूलन के समय तत्कालिक जमींदार 11 वर्ष 1955-56 में दाखिल किये गए उनके नाम से निर्गत दस्तावेज की मूल प्रति प्रमाणित मूल प्रति उपलब्ध करायी जाये.
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