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IAS मेघा भारद्वाज के ख़िलाफ विभागीय कार्रवाई और 25 हज़ार जुर्माने के आदेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त

  Ranchi: IAS मेघा भारद्वाज को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उनके ख़िलाफ़ विभागीय कार्रवाई और जुर्माने के आदेश को निरस्त कर दिया है. दरअसल IAS मेघा भारद्वाज की प्रथम पोस्टिंग ( प्रोबेशन) गिरिडीह के अंचल अधिकारी के रूप में हुई थी. जहां आलोक रंजन नाम के व्यक्ति द्वारा सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी. लेकिन इन्हें जानकारी उपलब्ध नहीं हुई थी. जिसके बाद आलोक रंजन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसपर सुनवाई करते हुए पूर्व में राज्य सूचना आयोग ने आदेश पारित कर 25 हज़ार रुपया फाइन और विभागीय कार्रवाई करने का आदेश पारित किया था. पढ़ें - राहुल">https://lagatar.in/rahul-gandhi-told-party-workers-congress-leader-cannot-be-intimidated-agneepath-scheme-has-to-be-withdrawn/">राहुल

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मेघा भारद्वाज वर्तमान में DDC पलामू के पद पर पदस्थापित हैं

उक्त आदेश के ख़िलाफ़ मेघा भारद्वाज द्वारा हाईकोर्ट में रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी. मेघा भारद्वाज वर्तमान में DDC पलामू के पद पर पदस्थापित हैं. राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव ने न्यायालय के समक्ष मेघा भारद्वाज का पक्ष रखते बताया कि राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश में बहुत सी त्रुटियां है. मांगी गई सूचना समय से उपलब्ध करा दिया गया था. अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव के बहस से संतुष्ट होकर न्यायाधीश जस्टिस डॉ एस एन पाठक की कोर्ट ने मेघा भारद्वाज की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश को निरस्त कर दिया है. इसे भी पढ़ें - पंकज">https://lagatar.in/pankaj-sinha-became-vice-president-of-zilla-parishad-defeated-kavita-parmar-by-5-votes/">पंकज

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