Bermo : सरकार आपदा प्रबंधन के तहत लाभ देने के दायरे में इजाफा किया है. राज्य में अतिवृष्टि, सर्पदंश, खनन जनित आपदा, रेडियेशन, नाव दुर्घटना, नदी, जलप्रपात व डोभा में डूबने, भगदड़ एवं गैस रिसाव संबंधी आपदाओं में मौत या घायल होने पर 2018 से अनुग्रह राशि का प्रावधान है. ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी के अभाव में प्रभावित व्यक्ति या उनके आश्रित लाभ नहीं ले पा रहे हैं. 2018 से अनुग्रह राशि का प्रावधान ग्रामीण इलाके में सर्पदंश और मिट्टी खुदाई के दौरान हादसा होने की खबर अक्सर सुनाई पड़ती है. ग्रामीण ऐसे हादसे को खुद की लापरवाही या नियति का खेल मानकर चुप रह जाते हैं. सरकार इन हादसों को आपदा प्रबंधन की श्रेणी में शामिल कर लिया है. इन घटनाओं से प्रभावित परिवार के आश्रित को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 4 लाख रुपये अनुग्रह राशि सीधे बैंक खाते में भुगतान करने का सरकारी प्रावधान है. इसी प्रकार सड़क दुघर्टना में मृत व्यक्ति के आश्रित को एक लाख रुपये मुआवजा के तौर पर देने का प्रावधान है. इसे भी वर्ष 2021 से स्थानीय आपदा प्रबंधन की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=232010&action=edit">यह
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बेरमो : आश्रित नहीं ले पा रहे आपदा प्रबंधन के तहत मिलने वाला लाभ, जानकारी की कमी

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