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रांची समेत चार जिलों में नक्सली हिंसा पीड़ितों के आश्रितों को मिलेगा मुआवजा, आदेश जारी

झारखंड में नक्सली हिंसा के शिकार हुए लोगों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा. राज्य के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.
 

Ranchi :  झारखंड में नक्सली हिंसा के शिकार हुए लोगों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा. राज्य के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. 

 

जिन चार जिलों के पीड़ितों के आश्रितों को मुआवजा मिलेगा, उनमें लातेहार, रांची, गिरिडीह और गुमला शामिल हैं. विभाग ने संबंधित जिलों के डीसी को मुआवजे की राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से करने का निर्देश दिया है.

 

जानें किसे कितना मिलेगा मुआवजा

- लातेहार : वर्ष 2004 में नक्सली हिंसा में मारे गए दिलीप प्रसाद के बेटे सुमित कुमार को 50 हजार का मुआवजा मिलेगा.

- रांची : साल 2007 में नक्सली हिंसा का शिकार हुए महिपाल साहू की मां तीर्थमुनि देवी को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.

- गिरिडीह : वर्ष 2018 में नक्सली हिंसा में मारे गए सेवा महतो की पत्नी सुमरी देवी को एक लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा.

- गुमला : साल 2007 में नक्सली हिंसा में मारे गए अशोक सिंह की पत्नी लक्ष्मीण देवी को भी एक लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा.

 

 

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