- 131 मृतकों के आश्रितों को मिलेगा 50-50 हजार मुआवजा
- हजारीबाग, रामगढ़, देवघर पाकुड़ और खूंटी जिले के मृतकों के आश्रितों को होगा भुगतान
Ranchi : झारखंड के खूंटी, पाकुड़, देवघर, हजारीबाग और रामगढ़ में वैश्विक महामारी कोरोना से मरने वाले 131 लोगों के आश्रितों को 50-50 हजार मुआवजा मिलेगा. झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य आपदा मोचन निधि फंड (एसडीआरएफ) से 65 लाख 50 हजार रुपये की स्वीकृति दी है. यह स्वीकृति राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार दी गयी है. (पढ़ें, मीडिया कप फुटबॉल प्रतियोगिता : लगातार दूसरे दिन मैच जीतकर अजय और शंख टीम सेमीफाइनल में)
बैंक खातों में मुआवजा राशि का होगा भुगतान
आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि मुआवजा राशि का भुगतान आश्रितों/ दावेदारों के के बैंक खातों में किया जायेगा. किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे. जिनके द्वारा संबंधित जिले के कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी.
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इन जिलों को दी गयी इतनी राशि
- हजारीबाग : 25 लाख (50 मृतकों के आश्रितों के लिए)
- रामगढ़ : 20 लाख (40 मृतकों के आश्रितों के लिए)
- देवघर : 15 लाख (30 मृतकों के आश्रितों के लिए)
- पाकुड़ : 5 लाख (10 मृतकों के आश्रितों के लिए)
- खूंटी : 50 हजार (01 मृतक के आश्रित के लिए)
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