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Bokaro News : उपायुक्त के पीए ने 2009-10 में CNT Act का उल्लंघन कर दुसाद और कुर्मी की जमीन खरीदी

Ranchi: बोकारो उपायुक्त के पीए अजय कुमार ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) का उल्लंघन कर कुल 33 डिसमिल आवासीय जमीन खरीदी है. जमीन की खरीद वर्ष 2009 और 2010 में की गयी है. अजय कुमार की नियुक्ति बोकारो शिक्षा परियोजना में आशुलिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर 2007 में हुई थी. नियुक्ति के वक्त उनका मानदेय 4200 रुपये था. उपायुक्त कार्यालय में उनके पदस्थापन से संबंधित फाइल गायब बतायी जाती है.

 

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सुहु वाला महातानी से खरीदी गयी जमीन का डीड.

 

अजय कुमार ने संविदा पर नियुक्ति के बाद वर्ष 2009 में 23 डिसमिल जमीन खरीदी. जमीन की खरीद सेल डीड संख्या 8549/7888 के सहारे की गयी. जमीन की रजिस्ट्री दिनांक 30-10-2009 को हुई. सेल डीड में वर्णित ब्योरे के अनुसार, अजय कुमार के पिता का नाम राजेंद्र यादव है. सेल डीड के अनुसार, उनका मूल निवास बिहार का जहानाबाद जिला है. सेल डीड में वर्तमान पता के रूप में सेक्टर-9, क्वार्टर नंबर 1339, स्ट्रीट-16, बोकारो दर्ज है.

 

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मनोहर हाजरा से खरीदी गयी जमीन की डीड.

 

अजय कुमार ने चास अंचल के हल्का नंबर 5, के खाता 187, प्लॉट 714 की 23 डिसमिल जमीन 1.66 लाख रुपये में खरीदी. यह जमीन आवासीय प्रकृति की है. जमीन की खरीद मनोहर हाजरा, दुली चंद हाजरा व हाजरा परिवार के अन्य सदस्यों से एक ही सेल डीड के सहारे खरीदी. सेल डीड में हाजरा बंधुओं का पता बांधडीह, टोला-चिटाही थाना चास दर्ज है. सेल डीड में हाजरा बंधुओं की जाति दुसाद दर्ज है. 

 

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एकीकृत बिहार सरकार की ओर जारी अधिसूचना.

 

अजय कुमार ने नौकरी में आने के बाद दूसरी जमीन वर्ष 2010 में खरीदी. यह जमीन सेल डीड नंबर  9273/8502 से खरीदी गयी. जमीन की रजिस्ट्री दिनांक 31-7-2010 को हुई. यह जमीन भी खाता नंबर 187 का हिस्सा है. जमीन का रकबा 10 डिसमिल है. सेल डीड के अनुसार, अजय कुमार ने यह जमीन सुहु वाला माहातानी, पति बंकु लाल महतो से खरीदी. सेल डीड में जमीन विक्रेता की जाति कुर्मी दर्ज है. सुहु वाला कुशलबांधा, भवानीपुर साई, चास, बोकारो की रहने वाली है.

 

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एकीकृत बिहार सरकार की ओर जारी अधिसूचना.

 

उल्लेखनीय है कि अजय कुमार ने दोनों ही जमीन छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खरीदी है. एकीकृत बिहार सरकार ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत झारखंड क्षेत्र में उन जातियों की सूची प्रकाशित की थी, जिन जातियों की जमीन उसी जाति के लोग सरकारी अनुमति के बाद ही खरीद सकते हैं. 

 

सामान्य जाति के लोग छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित जातियों की जमीन नहीं खरीद सकते हैं. अजय कुमार बिहार के मूल निवासी हैं. वह बिहार में पिछड़ी जाति की सूची में शामिल हैं. झारखंड सरकार द्वारा लागू नियम के तहत झारखंड में उनकी गिनती सामान्य जाति के रूप होती है. इसलिए उनके द्वारा दुसाद और कुर्मी जाति की जमीन खदीना छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन है.

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