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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम जेल से रिहा, 20 दिन की मिली पैरोल

Chandigarh :  दुष्कर्म और हत्या जैसे संगीन जुर्म में सजायाफ्ता डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल पर जेल से रिहा कर दिया गया है. राम रहीम को बीस दिन की पैरोल दी गयी है. जेल से रिहा होने के बाद राम रहीम अब यूपी के बरनावा आश्रम में रहेंगे. उन्हें पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच सुनारियां जेल से बाहर लाया गया. सुबह छह बजे से ही जेल के बाहर हलचल बढ़ गयी थी और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया था. https://twitter.com/AHindinews/status/1841297058613035493

 

हरियाणा सरकार ने देर रात रिहाई का आदेश किया जारी 

बता दें कि कांग्रेस के विरोध के बाद भी देर रात हरियाणा सरकार ने राम रहीम की रिहाई का आदेश जारी किया. राम रहीम को शर्तों के साथ पैरोल दी गयी है. उन्हें निर्देश दिया गया है कि वह पैरोल अवधि के दौरान हरियाणा में नहीं रहेंगे और न ही सोशल मीडिया पर सक्रिय रहेंगे. अगर इन शर्तों का उल्लंघन होता है, तो उनकी पैरोल तुरंत रद्द कर दी जायेगी.  प्रशासन ने बताया कि जेल मैनुअल के अनुसार, राम रहीम को नियमों के तहत पैरोल दी गयी है, जो इस वर्ष की बची हुई पैरोल में से 20 दिन की है. पैरोल पर राम रहीम की रिहाई को लेकर चर्चा यह भी है कि विधानसभा चुनावों में लाभ के लिए उन्हें रिहा किया गया है. बता दें कि हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा सीटों पर पांच अक्टूबर को चुनाव होंगे और नतीजों की घोषणा 8 अक्टूबर को होगी.

राम रहीम की पैरोल का विरोध, कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र

बता दें कि राम रहीम की पैरोल को लेकर 1 अक्टूबर को कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था. कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस बात की आशंका जाहिर की थी कि गुरमीत राम रहीम हरियाणा के चुनावी दंगल में मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है. कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि राम रहीम की पैरोल तुरंत रद्द की जाये. कांग्रेस ने अपने पत्र में कहा है कि गुरमीत राम रहीम को ऐसे वक्त में पैरोल मिली है, जब हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन शेष रह गये हैं. इन सबके बीच देर रात हरियाणा सरकार ने राम रहीम की रिहाई के आदेश जारी कर दिये.

चार साल में राम रहीम को 11 बार पैरोल मिली है पेरोल 

बता दें कि राम रहीम को अदालत ने 2017 में अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार मामले में दोषी ठहराते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनायी थी. इसके अलावा साल 2019 में कोर्ट ने राम रहीम और तीन अन्य लोगों को 16 साल से अधिक समय पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए भी दोषी ठहराया था. तब से राम रहीम रोहतक के सुनारिया जेल में बंद हैं. गुरमीत को चार साल में 11 बार पैरोल मिल चुकी है.

जानें गुरमीत को कब-कब मिली पैरोल 

  • 24 अक्टूबर 2020 : एक दिन की पैरोल मिली. अस्पताल में भर्ती मां से मिलने गया.
  • 21 मई 2021 : 12 घंटे की पैरोल दी गई. मां से मिलने के लिए दूसरी बार अस्पताल गया.
  • 7 फरवरी 2022 : 21 दिन की फरलो मिली. इस बार परिवार से मिलने के लिए गया.
  • 17 जून 2022 : 30 दिन की पैरोल मिली. यूपी के बागपत आश्रम भेजा गया.
  • 14 अक्टूबर 2022 : 40 दिन की लिए पैरोल मिली. वो बागपत आश्रम में रहा और इस दौरान म्यूजिक वीडियो भी जारी किए.
  • 21 जनवरी 2023 : 40 दिन की पैरोल मिली. वो शाह सतनाम सिंह की जयंती में शामिल होने के जेल से बाहर आया.
  • 20 जुलाई 2023 : 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया. बागपत के बरनावा आश्रम में रहा.
  • 21 नवंबर 2023 : 21 दिन की फरलो मिली और बरनावा आश्रम में रहा.
  • 19 जनवरी 2024 : 50 दिनों के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आया. ये वो समय था, जब लोकसभा चुनाव करीब आ गए थे.
  • 13 अगस्त 2024 : 21 दिन की फरलो को हाईकोर्ट ने मंजूरी दी. हरियाणा में विधानसभा चुनाव और यूपी में उपचुनाव नजदीक हैं.
  • 2 अक्टूबर 2024 : हरियाणा सरकार ने 20 दिन की पेरोल दी है.
 

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