Ranchi/ Dhanbad : झारखंड विधानसभा की विशेष समिति ने धनबाद जिले के बलियापुर और झरिया अंचल में बीसीसीएल की एमडीओ कंपनी एटी देवप्रभा द्वारा किए जा रहे कोयला खनन और ओबी (ओवर बर्डन) डंपिंग कार्यों को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया है. यह आदेश समिति ने 17 अक्टूबर 2025 को धनबाद उपायुक्त को जारी किया.
समिति की रिपोर्ट में कहा है कि देवप्रभा कंपनी ने रैयतों को मुआवजा और नियोजन देने में गंभीर लापरवाही की है. साथ ही, भू-धंसाव रोकने के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों का भी पालन नहीं किया गया, जिसे समिति ने अत्यंत गंभीर माना है.
रैयती जमीन पर बिना अधिग्रहण खनन का मामला उजागर
स्थानीय रैयतों ने समिति के समक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए कि कंपनी ने बिना भूमि अधिग्रहण किए रैयती, सरकारी और वन भूमि पर खनन कार्य किया है. समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रैयतों को मुआवजा और रोजगार से वंचित रखना कानून और न्याय दोनों के खिलाफ है.
उच्चस्तरीय जांच सेल गठित करने का निर्देश
समिति ने धनबाद उपायुक्त को आदेश दिया है कि एक उच्चस्तरीय कोषांग (सेल) का गठन किया जाए, जो 15 दिनों के भीतर सभी संबंधित जमीनों की मापी कर कंपनी द्वारा प्रस्तुत कागजात, खाता संख्या, रकवा और मैपिंग रिकॉर्ड का मिलान करने को कहा है.
अतिक्रमण पाए जाने पर तत्काल रोक का आदेश
समिति ने कहा कि यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि कंपनी ने सरकारी, रैयती, गैरमजरूआ या वन भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो खनन और डंपिंग कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए.
रैयतों की समस्याओं के समाधान हेतु विशेष शिविर लगाने का निर्देश
समिति ने प्रभावित क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है, ताकि रैयतों की भूमि विवाद, मुआवजा और रोजगार से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके और उन्हें उचित लाभ और अवसर मिलें.
भू-धंसाव रोकने के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश
धनबाद के कई हिस्सों में बढ़ते भू-धंसाव (लैंड सब्सिडेंस) को लेकर समिति ने गहरी चिंता जताई है. बीसीसीएल और उसकी एमडीओ कंपनियों को पूर्व में दिए गए भू-धंसाव रोकने के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है.
विधानसभा की विशेष समिति ने 19-20 सितंबर को धनबाद के सुरुंगा, पहाड़ीगोडा, जीनागोड़ा, नुनुडीह, महुलबनी, भौंरा, गौखूंटी, रसियाबाद और केशलपुर क्षेत्र में जाकर शिकायतों की जांच की थी.
Leave a Comment