Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने गिरिडीह जिले के पचंबा पैक्स के मैनेजर संतोष यादव को अग्रिम जमानत सुविधा प्रदान की है. उसकी याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य के डीजीपी अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए. अदालत ने उन्हें अनुसंधान सही दिशा में ले जाने के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता भी कोर्ट में मौजूद रहे.
दरअसल गुरुवार को संतोष कुमार की अग्रिम बेल पर केस के अनुसंधानकर्ता (आईओ) के जवाब को देखते हुए अदालत ने डीजीपी को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था. वर्ष 2022 में गिरिडीह के पचंबा पैक्स के द्वारा खरीदे गए 800 क्विंटल धान को मिल में नहीं भेजा गया था. गिरिडीह डीसी ने इसे धान का गबन मानते हुए पचंबा पैक्स के मैनेजर संतोष यादव और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था.
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