दो सप्ताह के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश
प्रत्येक थाना में पिछले कुछ वर्षों में जमीन विवाद से संबंधित आईपीसी धारा 144 ( बीएनएनएस 163) के के तहत जितने भी मामले दर्ज किये गये हैं, उसकी गहन समीक्षा की जाएगी. हालांकि एसआईटी के द्वारा यह तय किया जाएगा कि किस थाना में किस वर्ष धारा 144 के मामले की समीक्षा की जाएगी. जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे कांडो की संख्या ज्यादा है. इसलिए रांची जिला से संबंधित थाना प्रभारी का दायित्व होगा कि वह पिछले कुछ जमीन विवाद से संबंधित दर्ज सभी मामलों की संपूर्ण सूची अपने-अपने क्षेत्र के डीएसपी को उपलब्ध करा देंगे और उसे क्षेत्र के डीएसपी उन जमीन विवाद की स्वयं ग्रहण जांच करते हुए एक रिपोर्ट एसआईटी के अध्यक्ष को समर्पित करेंगे. इसको लेकर रांची के सभी डीएसपी को सख्त आदेश दिया जाता है, कि आदेश प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर कार्य पूरा हो जाना चाहिए.रांची एसएसपी को दिया गया कड़ा आदेश
डीजीपी द्वारा जारी आदेश में रांची एसएसपी से लेकर सभी एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी, टीओपी प्रभारी और विभिन्न ऑफिस में कार्यरत सभी कर्मियों को कड़ा निर्देश दिया जाता है, कि वह इस पूरे प्रकरण में एसआईटी का पूर्ण सहयोग करेंगे. उनके द्वारा जो भी जानकारियां, दस्तावेज और सूचनाओं की मांग की जाती है उसे त्वरित रूप से उपलब्ध कराएंगे. इस कार्य में किसी व्यक्ति के द्वारा शिथिलता बढ़ते जाने पर उसे पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. इसे भी पढ़ें - महिला">https://lagatar.in/if-police-failed-to-solve-doctors-murder-case-then-investigation-was-handed-over-to-cbi-mamata/">महिलाडॉक्टर की हत्या का मामला सुलझाने में पुलिस विफल रही, तो जांच सीबीआई के हवाले : ममता [wpse_comments_template]
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