किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 वर्ष की सजा
Dhanbad : नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के एक मामले में धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी युवक तिसरा निवासी देबु बाउरी को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है. देबु बाउरी इस मामले में एक साल से फरार चल रहा है. उसकी अनुपस्थिति में अदालत में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया. इस मामले में पीड़िता की मां की शिकायत पर 2 जनवरी 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक, 2 जनवरी 2021 की शाम करीब 6 बजे पीड़िता की मां राशन लेने के लिए दुकान गई थी. इसी दौरान आरोपी उसके घर में घुस गया और 16 वर्षीय नाबालिग को अकेली पाकर उसके साथ छेड़खानी करने लगा. विरोध करने पर आरोपी ने शीशा तोड़ दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-land-subsidence-in-keludih-one-room-of-the-house-got-razed-to-the-ground-with-loud-noise/">धनबाद: केलूडीह में भू-घंसान, तेज आवाज के साथ मकान का एक कमरा जमींदोज [wpse_comments_template]
Leave a Comment