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धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल की कैद समेत कोर्ट की 2 खबरें

 
Dhanbad : शादी की नीयत से नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी झरिया निवासी चंदन चौधरी को 15 वर्ष कैद की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. आरोपी चंदन चौधरी इस मामले में 4 मई 2023 से फरार है. उसकी अनुपस्थिति में ही अदालत ने अपना फैसला सुनाया. पीड़िता की मां की शिकायत पर झरिया थाना में 13 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिक के मुताबिक, एक फरवरी 2017 को आरोपी पीड़िता को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया था. पुन: एक मई 2017 को जब पीड़िता स्कूल जा रही थी, तो चंदन उसे जबरन मारुति वैन में बैठाकर पुणे ले गया. जहां उसे 20-25 दिन रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया. अभियोजन ने मामले में कुल आठ गवाहों का परीक्षण कराया.

किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 वर्ष की सजा

Dhanbad : नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के एक मामले में  धनबाद पोक्सो  के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी युवक तिसरा निवासी देबु बाउरी को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है. देबु बाउरी इस मामले में एक साल से फरार चल रहा है. उसकी अनुपस्थिति में अदालत में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया. इस मामले में पीड़िता की मां की शिकायत पर 2 जनवरी 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक, 2 जनवरी 2021 की शाम करीब 6 बजे पीड़िता की मां राशन लेने के लिए दुकान गई थी. इसी दौरान आरोपी उसके घर में घुस गया और 16 वर्षीय नाबालिग को अकेली पाकर उसके साथ छेड़खानी करने लगा. विरोध करने पर आरोपी ने शीशा तोड़ दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-land-subsidence-in-keludih-one-room-of-the-house-got-razed-to-the-ground-with-loud-noise/">धनबाद

: केलूडीह में भू-घंसान, तेज आवाज के साथ मकान का एक कमरा जमींदोज
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