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धनबाद : नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म में साथ देने वाली महिला को उम्रकैद समेत कोर्ट की 2 खबरें

 
Dhanbad : नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के मामले में अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया. मामले में साथ देने की आरोपी महिला गुड़िया देवी को धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. आरोपी गुड़िया देवी इस मामले में बीते पांच वर्षों से फरार है. उसकी अनुपस्थिति में ही अदालत ने फैसला सुनाया. इसके पूर्व इस मामले के नामजद आरोपी नन्हे पांडे को अदालत उम्रकैद की सजा सुना चुकी है. पीड़िता की मां की शिकायत पर सिंदरी थाने में 17 मई 2018 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता को अर्जुन पांडे और उनकी पत्नी गुड़िया देवी घूमने की बात कहकर अपने साथ ले गए थे. आठ दिनों के बाद पीड़िता को आसनसोल रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया था. आरोप था कि नन्हे पांडे ने गुड़िया देवी के उकसाने पर उसके साथ आठ दिनों तक दुष्कर्म किया था. इस मामले में 9 गवाहों का परीक्षण कराया गया था.

नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी दोषी करार

Dhanbad : नाबालिग को शादी की नीयत से अपहरण कर दुराचार करने के आरोपी सरायढेला थाना क्षेत्र के कोलाकुसमा निवासी करण धीवर को अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया है. धनबाद पोस्को के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख निर्धारित की है. आरोपी फिलहाल जेल में बंद है. उसके खिलाफ पिडिता के पिता ने बलियापुर थाना में 19 अक्टूबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उसकी 13 वर्ष की पुत्री 17 अक्टूबर 2023 की दोपहर बलियापुर जाने की बात कह कर घर से निकली थी. शाम को आरोपी करण धीवर ने उसकी बेटी के साथ शादी कर फोटो वाट्पसएप पर पोस्ट किया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 28 नवंबर 2023 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों का बयान दर्ज कराया था. यह भी पढ़ें : गिरिडीह">https://lagatar.in/giridih-police-raid-in-jamua-565-spoken-english-liquor-seized/">गिरिडीह

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