नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी दोषी करार
Dhanbad : नाबालिग को शादी की नीयत से अपहरण कर दुराचार करने के आरोपी सरायढेला थाना क्षेत्र के कोलाकुसमा निवासी करण धीवर को अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया है. धनबाद पोस्को के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख निर्धारित की है. आरोपी फिलहाल जेल में बंद है. उसके खिलाफ पिडिता के पिता ने बलियापुर थाना में 19 अक्टूबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उसकी 13 वर्ष की पुत्री 17 अक्टूबर 2023 की दोपहर बलियापुर जाने की बात कह कर घर से निकली थी. शाम को आरोपी करण धीवर ने उसकी बेटी के साथ शादी कर फोटो वाट्पसएप पर पोस्ट किया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 28 नवंबर 2023 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों का बयान दर्ज कराया था. यह भी पढ़ें : गिरिडीह">https://lagatar.in/giridih-police-raid-in-jamua-565-spoken-english-liquor-seized/">गिरिडीह: जमुआ में पुलिस का छापा, 565 बोलत अंग्रेजी शराब जब्त [wpse_comments_template]
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