Dhanbad : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने केंदुआडीह थाना क्षेत्र के केंदुआ 10 नंबर चिल्ड्रन पार्क निवासी आरोपी दो दोस्तों सोमनाथ बनर्जी उर्फ भोंदा बनर्जी व सोनू कुमार राउत उर्फ संतोष कुमार राउत को उम्रकैद की सजा सुनाई. घटना के संबंध में पीड़िता के पिता ने 11 सितंबर 2019 को केंदुआडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीया पुत्री एक नवंबर 2019 को दोपहर करीब 1:30 बजे अपनी दादी से सहेली के बर्थडे में जाने की बात कहकर घर से निकली थी. रास्ते में आरोपियों ने उसे फोन कर गिरिडीह बुलाया. गिरिडीह पहुंचने पर दोनों उसे लेकर बाइक से वापस धनबाद पहुंचे और केंदुआडीह स्थित क्वार्टर में रात में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही कराई गई.
नीरज हत्याकांड में संजीव सिंह के आवेदन पर आदेश 20 को
Dhanbad : धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की आदालत ने शुक्रवार को संजीव सिंह के आवेदन पर सुनवाई पूरी कर ली. अदालत ने आदेश की तिथि 20 फरवरी निर्धारित की है. अभियोजक समित प्रकाश ने संजीव सिंह के आवेदन का विरोध करते हुए उसे निराधार बताया. उन्होंने अदालत से आवेदन खारिज करने का अनुरोध किया. ज्ञात हो कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह की ओर से अदालत में आवेदन देकर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के डिप्टी डायरेक्टर आरके सिंह व असिस्टेंट डायरेक्टर बीके ठाकुर को अदालत में गवाही के लिए बुलाने की प्रार्थना की गई थी.
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