अदालत कल सुनाएगी फैसला
Dhanbad : भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश मामले में आरोपी बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो का सोमवार को कोर्ट में सफाई बयान दर्ज किया गया. धनबाद के एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में बयान देते हुए ढुल्लू महतो ने कहा कि उनके ऊपर निराधार आरोप लगाया गया है. वह पूरी तरह निर्दोष हैं. अदालत ने मुकदमे में फैसले के लिए मंगलवार की तिथि निर्धारित की है. सुनवाई के दौरान विधायक ढुल्लू महतो की ओर से अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी, एसएन मुखर्जी व एनके सबिता ने बहस की.
4 अक्टूबर 2019 को पुलिस ने दर्ज की थी प्राथमिकी
जिला भाजपा की पूर्व महिला नेत्री ने विधायक ढुल्लू महतो पर याैन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी. हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने ढुल्लू महतो के खिलाफ 4 अक्टूबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज की थी. कोर्ट में 15 फरवरी 2020 को पीड़िता का धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया था, जिसमें उसने कहा था कि नवंबर 2015 में हिंदुस्तान जिंक के टुंडू गेस्टहाउस में ढुल्लू महतो ने उसे बुलाया और जबरन उसके साथ गलत करने का प्रयास किया था.
सुशांतो हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश
Dhanbad : फाॅरवर्ड ब्लाॅक के नेता सुशांतो सेनगुप्ता उनके भाई संजय सेन गुप्ता व कार्यकर्ता दुर्योधन पाल की हत्या के चर्चित मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में हुई. कोर्ट ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि 5 अक्टूबर 2002 को सुशांतो सेनगुप्ता अपने भाई संजय व कार्यकर्ता दुर्योधन के साथ कार से निरसा जा रहे थे. गोपालगंज के पास कार पर हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें मौके पर ही तीनों की मौत हो गई थी. घटना में प्रदीप तुरी व गणेश स्वर्णकार घायल हो गए थे. प्रदीप तुरी के फर्द बयान पर निरसा थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. पुलिसिया जांच पर सवाल उठाते हुए सुशांतो की मां ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मामले की जांच कर आरोपपत्र दायर किया था.
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