Dhanbad : धनबाद के मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान कांड के आरोपी राज्य के पूर्व मंत्री बच्चा सिंह, मन्नान मल्लिक व अन्य कोर्ट में हाजिर नहीं थे. अपर लोग अभियोजक उमेश दीक्षित ने मामले के अनुसंधानकर्ता शिवशंकर तिवारी को बतौर गवाह पेश किया. समयाभाव के कारण आईओ का मुख्य परीक्षण पूरा नहीं किया जा सका. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए गुरुवार को सुनवाई की तारीख निर्धारित की है. मालूम हो कि 27 अप्रैल 2011 को मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमण मुक्त कराने गई पुलिस के साथ आंदोलनकारियों की हिंसक झड़प हुई थी. घटना में विकास सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि तत्कालीन एसपी आरके धान जख्मी हो गए थे. तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार की लिखित रिर्पोट पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 38 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था.
लाला हत्याकांड में बहस करने का आदेश
Dhanbad : जमीन कारोबारी लाला खान की हत्या के चर्चित मामले में बुधवार को सुनवाई हुई. जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने बचाव पक्ष को बहस करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 22 जून निर्धारित की है. जमीन कारोबारी मोहम्मद असरफ अल हसन उर्फ लाला खान की 12 मई 2021 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जब्बार मस्जिद के पास दिनदहाड़े अपराधियों ने लाला खान को गोली मारी थी. घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में लाला खान के साले शहबाज आलम ने13 मई 2021 की रात बैंक मोड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
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