Dhanbad : रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह की हत्या करवाने के नामजद आरोपी गैंग्स ऑफ वासेपुर के बंटी खान व गोडविन खान की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत में हुई. बचाव पक्ष से अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने बहस की. वहीं, लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने पुलिस से पूरक केस डायरी मांगने का आग्रह किया. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस को केस डायरी सौंपने का निर्देश दिया है. ज्ञात हो कि ट्रायल कोर्ट ने पिछले 31 जुलाई को दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उपेंद्र सिंह की हत्या पछले साल एक फरवरी को पीके राय मेमोरियल कॉलेज के पास गोली मारकर कर की गई थी. उपेन्द्र की पत्नी ने चचेरे देवर पिंटू सिंह, सिंटू सिंह, प्रिंस खान, गॉडविन खान और केंदुआ के राजेश चौहान सहित अन्य पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. 7 जून 2024 को इस मामले के नामजद आरोपी पिंटू सिंह व सिंटू सिंह को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने रिहा कर दिया था.
मटकुरिया गोलीकांड में गवाह मुकरा
Dhanbad : धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में बुधवार को मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई हुई. अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने गवाह युगल किशोर रिटोलिया का बयान दर्ज कराया. अभियोजन ने अब तक 30 गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया है. गवाह ने अदालत को दिए बयान में घटना का समर्थन नहीं किया. अदालत ने सहायक लोक अभियोजक को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान आरोपी राज्य के पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक व अन्य हाजिर नहीं थे. उल्लेखनीय है कि 27 अप्रैल 2011 को मटकुरिया में बीसीसीएल आवासों को अतिक्रमण मुक्त कराने गई पुलिस टीम के साथ आंदोलनकारियों की हिंसक झड़प हुई थी. घटना में तत्कालीन एसपी आरके धान जख्मी हो गए थे. वारदात में विकास सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई थी. तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार के लिखित प्रतिवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 38 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था.
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