Dhanbad : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने जयनगर बरवाअड्डा निवासी संजय रजक उर्फ भुट्टा रजक को बीस वर्ष कैद व पंद्रह हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. मामले में प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 12 अप्रैल 2023 को तड़के तीन बजे आरोपी अपने साथियों के आया और पीड़िता के घर का दरवाजा तोड़कर उसे जबरन अपनी बाइक पर बैठकर ले गया. एक सप्ताह तक उसे अपने कब्जे में रखा. पीड़िता ने आरोप लगाया कि संजय रजक ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 29 जून 23 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया.
: महिलाओं के सहयोग के बिना विकास अधूरा- बेबी देवी [wpse_comments_template]
नाबालिग से दुराचार का आरोपी दोषी करार, सजा 8 को
Dhanbad : नाबालिग लड़की से दुराचार करने के आरोपी जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के जेलगोड़ा 16 नंबर निवासी आरिफ अंसारी को अदालत ने शनिवार को दोषी करार दिया है. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की अगली तारीख 8 जनवरी निर्धारित की है. अभियुक्त आरिफ अंसारी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया. अभियुक्त के खिलाफ पीड़िता ने जोड़ापोखर थाना में 19 अक्टूबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि शादी का झांसा देकर 4 वर्षों तक उसका यौन शोषण किया. पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ 28 जनवरी 2020 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. अभियोजन पक्ष ने कुल सात गवाहों की गवाही कराई. यह भी पढ़ें : बेरमो">https://lagatar.in/bermo-development-is-incomplete-without-the-support-of-women-baby-devi/">बेरमो: महिलाओं के सहयोग के बिना विकास अधूरा- बेबी देवी [wpse_comments_template]
Leave a Comment