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धनबाद : नीरज हत्याकांड में अभियोजन को बहस का आदेश II समेत कोर्ट की 2 खबरें एक साथ

 
Dhanbad : धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान आरोपी पिंटू सिंह अदालत में हाजिर था, जबकि अन्य आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया गया. पंकज सिंह की याचिका पर अधिवक्ता मो. जावेद ने दलील देते हुए कहा कि घटना के दिन तत्कालीन डीसी ने एसएसपी, सिविल सर्जन व एसडीएम धनबाद को पत्र लिखा था. पत्र में कहा था कि अपराधियों द्वारा नीरज सिंह व अन्य की हत्या कर दी गई है. उनका पोस्टमार्टम रात में कराया जाए. लिहाजा, उक्त पत्र को डीसी, एसएसपी, एसडीएम, व सिविल सर्जन कार्यालय से मंगाया जाना न्यायहित में जरूरी है, ताकि उसे प्रदर्श के रूप में अंकित किया जाए. अदालत ने सहायक लोक अभियोजक उमेश दीक्षित को बहस करने का आदेश दिया है.

मटकुरिया गोलीकांड में गवाह पेश करने का आदेश

Dhanbad : मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने गवाह पेश करने के लिए समय की याचना की. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. मामले के आरोपी पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक व अन्य अदालत में हाजिर नहीं थे. ज्ञात हो कि 27 अप्रैल 2011 को मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमण मुक्त कराने गये पुलिस बल के साथ आंदोलनकारियों की हिंसक झड़प हुई थी. घटना में तत्कालीन एसपी आरके धान जख्मी हो गए थे. वहीं, विकास सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई थी. तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार के लिखित प्रतिवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 38 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. यह भी पढ़ें : लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का प्रमाणपत्र वितरण करतीं मंत्री बेबी देवी [wpse_comments_template]
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