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धनबाद : छात्रा से दुराचार के आरोपी को बीस वर्ष की कैद

स्कूल से फुसला कर ले गया व शादी कर बनाया शारीरिक संबंध

Dhanbad : नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में गुरुवार 15 जून को अदालत ने फैसला सुनाया. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मुगमा निवासी जेल में बंद सुरेश किस्कू को दुष्कर्म के अपराध में बीस वर्ष की कैद एवं सात हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. बुधवार 14 जून को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था तथा सजा की बिंदु पर सुनवाई की तारीख 15 जून तय की थी. पीड़िता की मां की शिकायत पर 24 जुलाई 2022 को निरसा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 21जुलाई 2022 को नाबालिग छात्रा मुगमा मिडिल स्कूल पढ़ने गई थी. वह घर वापस नहीं लौटी तो परिजन खोजबीन करते स्कूल पहुंचे. स्कूल में जानकारी मिली कि सुरेश किस्कू छात्रा को डेढ़ बजे दिन में ही स्कूल से छुट्टी करा कर ले गया है. पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने गोविंदपुर मंदिर में उसकी नाबालिग बेटी के साथ शादी की और गिरिडीह जिले के जोधपुर गांव अपनी दीदी के घर ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. पुलिस ने दोनों को वहीं से गिरफ्तार किया था. पुलिस ने 14 सितंबर 22 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. सात लोगों की गवाही कराई गई थी.

नाबालिग से दुराचार का दोषी करार, सजा आज

धनबाद : नाबालिग के साथ दुराचार के एक मामले में धनबाद के पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी बालू गद्दा झरिया निवासी सन्नी मंडल एवं सूरज डोम को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के लिए शुक्रवार 16 जून की तारीख तय की है। प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर जोड़ापोखर थाने में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक मैट्रिक की परीक्षा खत्म होने के बाद 29 फरवरी 20 को शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता को सन्नी भगा ले गया. पीड़िता ने कोर्ट को दिए बयान में बताया कि सन्नी एवं सूरज ने 8 दिनों तक उसके साथ दुराचार किया.

  नीरज हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश

धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या में शूटर सप्लाई करने के आरोप में कैद  मुन्ना बजरंगी का खास रिंकू सिंह उर्फ विकास सिंह उर्फ धर्मेन्द्र सिंह के मामले की सुनवाई गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. रिंकू सिंह हाजिर नहीं थे. अधिवक्ता पंकज प्रसाद ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था. वही अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने गवाह पेश करने हेतु समय की याचना की.

    26 जून से कोर्ट का कामकाज साढे दस बजे से

धनबाद : 26 जून से धनबाद सिविल कोर्ट की कार्यवाही पूर्वीहन 10:30 से 4:30 तक चलेगा। इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा के कार्यालय द्वारा आदेश निर्गत कर दिया गया है. [wpse_comments_template]

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