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धनबाद :  नाबालिग से दुराचार के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुराचार के आरोपी अजय कुमार चौहान को अदालत ने मंगलवार को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी को अदालत ने सोमवार को ही दोषी करार दिया था.पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत में आज सजा की बिंदु पर सुनवाई की गई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश अभियुक्त अजय कुमार चौहान को अदालत ने अपहरण के अपराध में 5 वर्ष का कैद एवं दो हजार रुपए आर्थिक जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई है.

    नाबालिग के अपहरण व दुराचार के दोषी को सजा 25 जनवरी को

17 वर्षीय नाबालिग प्रेमिका का अपहरण एवं दुराचार के मामले के आरोपी अनिल साव को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की अगली तारीख 25 जनवरी तय कर दी है. अभियुक्त अनिल साव चिरकुंडा थाना क्षेत्र के फायर ब्रिक्स महावीर स्थान शिवली बाड़ी मध्य का रहने वाला है. अभियुक्त के खिलाफ पीड़िता की मां द्वारा चिरकुंडा थाना में 24 मार्च 2022 को शादी की नीयत से नाबालिक लड़की का अपहरण कर दुराचार करने का आरोप लगाया था.

  नीरज हत्याकांड में डब्लू,संजय, विनोद की अर्जी पर सुनवाई पूरी

धनबाद :  पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्याकांड की सुनवाई मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. आरोपी डबलू मिश्रा, संजय सिंह एवं विनोद सिंह की ओर से दाखिला आवेदन में  धारा 313 के तहत लिए गए उनके बयान को रद्द करने की मांग की गई थी. आवेदन पर बहस करते हुए आरोपियों की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद जावेद पंकज प्रसाद तथा देवी शरण सिन्हा ने कहा  कि क्योंकि वह कानून के प्रावधानों के मुताबिक नहीं दर्ज किया गया है. बचाव पक्ष की ओर से  डब्लू मिश्रा , संजय सिंह विनोद सिंह से  धारा 313 के तहत लिए गए बयान में यह सवाल पूछा गया था कि घटना की तिथि को उन्होंने  फारचुनर गाड़ी पर जिसमें नीरज सिंह व अन्य बैठे थे फायरिंग की थी, जिसमें नीरज सिंह, घोल्टू महतो, अशोक यादव, मुन्ना तिवारी जख्मी हो गए थे और वह मारे गए थे. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. [wpse_comments_template]

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