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धनबाद :  शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

Dhanbad : शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने 14 जून को फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मनाईटांड़ निवासी प्रियरंजन बनर्जी को बीस वर्ष की कैद व पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. अदालत ने 13 जून को उसे दोषी करार दिया था. पीड़िता की शिकायत पर थनसार थाने में 6 सितंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता और आरोपी एक-दूसरे से प्यार करते थे. इसी दौरान प्रियरंजन ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया. बाद में उससे शादी करने से इनकार कर दिया. इससे गुस्से में आकर पीड़िता ने अपने बाएं हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया था.

ईसीएल क्लर्क को 4 वर्ष की कैद, 1 लाख रुपये जुर्माना भी

आय से अधिक संपत्ति रखने के 16 वर्ष पुराने मामले में धनबाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी ईसीएल देवघर की राजमहल कोलियरी में क्लर्क रहे परेश चंद्र गुप्ता को चार वर्षो की कैद व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. मामले में प्राथमिकी सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने वर्ष 2007 में दर्ज की थी. अनुसंधान के बाद सीबीआई ने यह दावा किया था कि परेश चंद्र गुप्ता ने  1 जनवरी 1995 से 2007 के दौरान 43 लाख 58 हजार रुपए अर्जित किए थे, जबकि उनका कुल खर्च 18 लाख 95 हजार था. सीबीआई ने उस पर 25 लाख रुपए की बेनामी संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था.

नाबालिग छात्रा से दुराचार का आरोपी दोषी करार,सजा 15 को

नाबालिग छात्रा का अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मुगमा निवासी जेल में बंद आरोपी सुरेश किस्कु को भादवि की धारा 366/376(3) व पोक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 15 जून को होगी. इस मामले में पीड़िता की मां की शिकायत पर 24 जुलाई 2022 को निरसा थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. प्राथमिकी के मुताबिक, 21जुलाई 2022 को नाबालिग छात्रा मुगमा मिडिल स्कूल में पढ़ने गई थी. लेकिन घर नहीं लौटी. परिजन खोजबीन करते हुए स्कूल पहुंचे, तो वहां बताया गया कि सुरेश किस्कु ने बहला-फुसलाकर कर छात्रा को डेढ़ बजे दिन में ही स्कूल से छुट्टी दिलाकर ले गया है. पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने गोविंदपुर मंदिर में उसकी नाबालिग बेटी से  शादी की और अपनी दीदी के घर गिरिडीह के जोधपुर गांव ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-aastha-agarwal-became-the-topper-of-koyalanchal-in-neet-exam/">धनबाद

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