Search

 
 
 

धनबाद : नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

 
Dhanbad : धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को अपना फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी हीरालाल टुडू उर्फ हीरालाल मुर्मू को बीस वर्ष कैद व 15 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. हीरालाल टुडू इस मामले में 6 दिसंबर 2022 से फरार है. उसकी अनुपस्थिति में अदालत सजा सुनाई. पीड़िता के पिता की शिकायत पर थाने में प्राथमिकी की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 3 जुलाई 2020 को पीड़िता ट्यूशन पढ़ने के लिए अपने घर से निकली थी. आरोप था कि हीरालाल उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया. उसकी मांग में जबरन सिंदूर डाला और उसके साथ दुष्कर्म किया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 16 सितंबर 2020 को आरोप पत्र दायर किया था. 19 मार्च 2021 को आरोप तय होने के बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने इस मामले में पांच गवाहों का परीक्षण कराया था. यह भी पढ़ें : बोकारो">https://lagatar.in/bokaro-half-burnt-body-recovered-from-semi-built-house-in-balidih/">बोकारो

: बालीडीह में अर्धनिर्मित मकान से अधजला शव बरामद
[wpse_comments_template]
Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही