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धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद समेत कोर्ट की 2 खबरें एक साथ

 
Dhanbad : शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में धनबाद पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी पश्चिम बंगाल के वर्धमान निवासी अनस कुरैशी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है. प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर बैंक मोड़ थाने में 5 जुलाई 2020 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता अपनी मां के साथ अपने रिश्तेदार के यहां बंगाल गई थी, जहां उसका परिचय अनस के साथ हो गया था. इसके बाद दोनों में फोन से बात होने लगी थी. आरोप है कि इसका फायदा उठाकर आरोपी वर्ष 2019 में उसे मैथन घूमने के लिए अपने साथ ले गया और शादी करने की बात कह कर उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में अनस उसे अपने दोस्तों के घर ले जाकर भी वहां उसके साथ दुष्कर्म करता था. पीड़िता जब शादी करने के लिए उससे बोली तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने अनस के विरुद्ध 4 जनवरी 21 को आरोपपत्र दायर किया था. 02 फरवरी 22 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. मामले में लड़की की तरफ से अधिवक्ता अनवर शमीम ने पैरवी की.

नीरज सिंह हत्याकांड कुर्बान की अर्जी पर आदेश सुरक्षित

Dhanbad : धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान मुन्ना बजरंगी के शूटर आरोपी मोहम्मद कुर्बान की ओर से दायर ड्यूटी रजिस्टर मंगाने की याचिका पर सुनवाई हुई. अधिवक्ता मो जावेद ने दलील देते हुए कहा कि मौके वारदात पर ट्रैफिक के जवान तैनात थे, जो इस बात का सबसे अच्छा गवाह हो सकते हैं कि मृतक नीरज सिंह व अन्य मृतकों को गाड़ी से किसने निकाला और अस्पताल तक ले गए, उस समय गाड़ी में कौन-कौन लोग मौजूद थे, लिहाजा ड्यूटी रजिस्टर मंगाया जाय. अदालत में अभियोजन ने जवाब दायर कर अर्जी का विरोध किया. अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-fight-between-two-groups-in-jharia-both-sides-made-written-complaint/">धनबाद

: झरिया में दो गुटों के बीच मारपीट, दोनों पक्षों ने की लिखित शिकायत
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