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धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद समेत कोर्ट की 2 खबरें एक साथ

 
Dhanbad : शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग का अपहरण के बाद दुष्कर्म करने के मामले में धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया. अदालत ने नामजद आरोपी निमियाघाट निवासी प्रकाश कुमार रवानी को 20 वर्ष की कैद व 15 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. पीड़िता के पिता की शिकायत पर 11 सितंबर 2019 को धनसार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक, पीड़िता 10 सितंबर 2019 को तड़के 3 बजे अपने घर से निकली उसके बाद वापस नहीं आई. काफी खोजबीन के बाद पता चला कि प्रकाश रवानी उसे अपने साथ ले गया है. आरोप था कि प्रकाश बराबर पीड़िता से मोबाइल पर बात करता था. अनुसंधान के दौरान पता चला कि प्रकाश पीड़िता को अपने साथ शादी का झांसा देकर राजस्थान ले गया था. अभियोजन ने इस मामले में सात गवाहों का परीक्षण कराया था.

नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी करार

Dhanbad : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया. धनबाद पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी सोनू रवानी को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख निर्धारित की है. इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर बाघमारा थाने में वर्ष 2019 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-6-people-sent-to-jail-for-coal-theft-10-bikes-seized//">धनबाद

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