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धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद समेत कोर्ट की 4 खबरें एक साथ

Dhanbad : नाबालिग से दुष्कर्म करने के एक मामले में धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया. अदालत ने बरोरा निवासी आरोपी युवक बंटी कुमार दास को बीस वर्ष कैद की सजा सुनाई. 15 हजार रुपए जुर्माना से भी दंडित किया है. जबकि उसके ममेरे भाई राहुल कुमार दास को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. पीड़िता की शिकायत पर 10 नवंबर 2020 को बरोरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक करीब 2 वर्ष पूर्व पीड़िता अपने घर में अकेली थी, तभी उसके पड़ोस का लड़का बंटी कुमार दास उसके घर में अचानक घुस आया और डरा-धमका कर जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने लोक-लाज के डर से दुष्कर्म की बात किसी को नहीं बताई, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी  उसके बाद अक्सर उसके घर आकर शारीरिक संबंध बनाता था.

नाबालिग के अपहरण व दुराचार का आरोपी दोषी करार

Dhanbad : नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के एक मामले में धनबाद के पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने शनिवार को नामजद आरोपी दोषी करार दिया है. आरोपी राजेश कुमार बाउरी बंगाली कोठी तीसरा का रहनेवाला है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख निर्धारित की है . इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर तीसरा थाना में 19 मई 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 17 मई 2023 को पीड़िता जब कॉलेज गई थी तो आरोपी ने उसका सर्टिफिकेट, आधार कार्ड व 800 रुपया ले लिया था. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसे फोन कर कहा कि उसका सारा कागजात उसके पास है, आकर ले जाए. जब वह कागजात लेने गई तो आरोपी उसे अपने बाइक पर बैठकर जबरन पुरुलिया ले गया और दुष्कर्म किया.

नीरज हत्याकांड में आरोपी संजीव सिंह की याचिका स्वीकृत

Dhanbad : धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई.सुनवाई के दौरान आरोपी संजीव सिंह की ओर से आवेदन देकर कहा गया कि घटना की तारीख, स्थान व समय पर वह अपने आवास पर 5 सरकारी अंगरक्षकों के साथ बैठे थे. उन सरकारी अंगरक्षकों का बयान पुलिस ने अनुसंधान के दौरान दर्ज किया था, परंतु मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने उन सरकारी अंगरक्षकों का बयान अदालत में दर्ज कराने से इनकार कर दिया था. संजीव के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने दलील देते हुए कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अवधेश राय नामक एक व्यक्ति ने पुलिस से यह जानकारी मांगी थी कि विधायक संजीव सिंह के साथ घटना की तिथि व समय को कितने अंगरक्षक तैनात थे और कौन-कौन तैनात थे. जिसके जवाब में सूचना पदाधिकारी एसएसपी एवं प्रचारी प्रवर द्वारा उपरोक्त अंगरक्षकों हवलदार गंसा कच्छप, पुलिस राजेश कुमार, पुलिस सत्येन्द्र सिंह, मुन्ना कुमार सिंह एवं पुलिस सतीश कुमार की जानकारी उपलब्ध कराई गई थी. अतः इस दस्तावेज को प्रदर्श के रूप में अंकित किया जाए.  अदालत ने सूचना अधिकार के तहत प्राप्त किए गए दस्तावेज को प्रदर्शन के रूप में अंकित कर लिया है. अदालत ने बचाव पक्ष को साक्ष्य पेश करने का आदेश दिया है.

लाला हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश

Dhanbad :  जमीन कारोबारी लाला खान की हत्या के चर्चित मामले में शनिवार को सुनवाई हुई. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अपर लोक अभियोजक को गवाह पेश करने का आदेश दिया है.जमीन कारोबारी मोहम्मद असरफ अल हसन उर्फ लाला खान की 12 मई 2021 की दोपहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जब्बार मस्जिद के पास दिनदहाड़े अपराधियों ने लाला खान को गोली मारी थी. यह भी पढ़ें : मुख्यमंत्री">https://lagatar.in/chief-minister-champai-soren-in-dhanbad-on-sunday/">मुख्यमंत्री

चंपई सोरेन रविवार को धनबाद में
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