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धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद समेत कोर्ट की 4 खबरें एक साथ

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Dhanbad : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में धनबाद कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बाघमारा के डुमरा निवासी आरोपी सोनू रवानी को 20 वर्ष की कैद व 15 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. पीड़िता के पिता की शिकायत पर बाघमारा थाने में 17 सितंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक, 10 सितंबर 2019 को तड़के करीब 3 बजे पीड़िता बिना किसी को बताए घर से निकल गई. खोजबीन में पता चला कि सोनू रवानी ने शादी का प्रलोभन देकर उसे भगा ले गया है. आरोप है कि सोनू पीड़िता को बनारस व अन्य कई जगहों पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने सोनू के विरुद्ध 11 नवंबर 2019 को आरोप पत्र दायर किया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 10 गवाहों का परीक्षण कराया था.

संजीव का कोर्ट से आग्रह- वैज्ञानिकों को गवाही के लिए बुलाएं

Dhanbad : धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान आरोपी संजीव सिंह की ओर से आवेदन देकर कहा गया कि सीएफएसएल के डायरेक्टर व डिप्टी डायरेक्टर को गवाही के लिए बुलाया जाए. संजीव के अधिवक्ता मो जावेद ने दलील देते हुए कहा कि सीएफएसएल रांची में मामले में जब्त किए गए खोखा, मृतक के कपड़े ,घटनास्थल से मिले अन्य सामान की जांच वैज्ञानिक रीति से सीएफएल में की गई थी. इस कारण उनकी गवाही जरूरी है . अदालत ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 9 जनवरी की तारीख निर्धारित की है.

रितेश हत्याकांड में दो सगे भाइयों को उम्रकैद

Dhanbad : बाघमारा थाना क्षेत्र के जमुआटांड निवासी 18 वर्षीय रितेश कुमार रवानी उर्फ दीपू का अपहरण कर हत्या करने व साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को घर के आंगन में दफनाने के सनसनीखेज मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया. अदालत ने दो सहोदर भाई शुभम कुमार दास व सत्यम कुमार दास को उम्रकैद व 13 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. अभियुक्तों के खिलाफ रितेश कुमार रवानी के पिता किशुन रवानी ने बाघमारा थाना में 30 जून 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में उसने आरोप लगाया था कि 26 जून 2016 की शाम उसका पुत्र किशुन कुमार रवानी डुमरा मोड़ पर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा. रितेश को उसके दोस्त शुभम के घर पर देखा गया था, लेकिन शुभम और उसके परिवार के लोग  कहानी बनाकर उसे बरगला रहे थे. इधर ग्रामीणों के समक्ष शुभम ने कह दिया कि उसने अपने भाई सत्यम कुमार दास व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर रितेश का अपहरण बसुली से मार कर हत्या कर दी थी. उसके शव को घर के आंगन में ही दफना दिया था.

नन्हे हत्याकांड: गवाह बोला- प्रिंस के कहने पर मारी गई थी गोली

Dhanbad : जमीन कारोबारी नन्हे खान की सरेआम हत्या करने के मामले में गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत में चश्मदीद गवाह अमिस खान ने बयान दर्ज कराया. उसने कहा कि 24 नवंबर 2021 की दोपहर वह भूली मोड़ जा रहा था. इसी दौरान उसने देखा कि एक बाइक पर अनवर, डिक्की, हैदर व दूसरी बाइक पर भोमा, आजाद व शाहबाज था. हीरा ड्राइवर रैकी कर रहा था. इधर, से नन्हे हीरा मोड़ से अपनी बुलेट से घर जा रहा था. तभी अनवर बाइक से आया और बुलेट में धक्का मार दिया. फिर सभी ने कमर से पिस्तौल निकाल कर नन्हे पर फायरिंग कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरा मोड़ की ओर भाग गए. गवाह ने बयान में कहा कि उसे बाद में पता चला कि प्रिंस, गोपी, बंटी गोडविन के कहने पर नन्हें पर गोली चलाई गई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ब्रजेन्द्र प्रसाद सिंह, उदय कुमार भट्ट, हुसैन हैकल ,अजय कुमार भट्ट ने प्रतिपरीक्षण किया. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. यह भी पढ़ें : घर">https://lagatar.in/3-news-from-giridih-together-property-worth-lakhs-including-cash-burnt-to-ashes-due-to-house-fire/">घर

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