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धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद समेत कोर्ट की 3 खबरें

Dhanbad : नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बनाने के मामले में अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी टुंडी निवासी युवक सीताराम मुर्मू को बीस वर्ष कैद की सजा दी और दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया. इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर टुंडी थाने में 9 जुलाई 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक आरोपी सीताराम मुर्मू ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई. वर्ष 2020 में उसने एक बच्ची को जन्म दिया. इसके बाद आरोपी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया. ग्राम प्रधान के घर में इस मुद्दे पर बैठक हुई थी, जिसमें सीताराम ने अपना दोष स्वीकार किया और पीड़िता से शादी करने का वचन भी दिया. लेकिन बाद में वह अपने वादे से मुकर गया और शादी से इनकार कर दिया. 6 जुलाई 2023 को उसने पीड़िता के साथ मारपीट भी की थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 4 सितंबर 2023 को कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया. 26 सितंबर 2023 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई. इस दौरान अभियोजन ने आठ गवाहों का परीक्षण कराया था.

रंजय हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश 

Dhanbad : झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के आरोप मे जेल मे बंद बिहार के बेरथ (आरा) निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा की बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में पेशी हुई. रांची के होटवार जेल में बंद रूना सिंह उर्फ मामा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. वहीं, जमानत पर छूटा हर्ष सिंह अदालत में हाजिर नहीं हुआ. अभियोजन ने गवाह पेश करने के लिए समय की याचना की, जिस पर अदालत ने गवाह पेश करने का निर्देश दिया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आयुष श्रीवास्तव ने पैरवी की. ज्ञात हो कि इस मामले में रूना सिंह उर्फ मामा 8 अगस्त 2017 से जेल में बंद है. पांच नवंबर 2018 को सरायढेला के तत्कालीन थाना प्रभारी निरंजन तिवारी ने मामा को शूटर बताते हुए उसके विरुद्ध अदालत मे चार्जशीट दायर किया था. रंजय सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह की हत्या 29 जनवरी 2017 को बिग बाजार के सामने चाणक्य नगर मोड़ पर गोलियों की बौछार कर की गई थी.

कोर्ट में हाजिर नहीं हुए बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो  

Dhanbad : नाजायज मजमा बनाकर गाली-गलौज व मारपीट करने के एक मामले में आरोपी बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो बुधवार को अदालत में हाजिर नहीं हुए. धनबाद एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनुष्का जैन की अदालत में ढुल्लू महतो की ओर से अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया. इस मामले में पीड़िता कुंती देवी की शिकायत पर बरोरा थाना में 23 फरवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अनुसंधान के बाद बरोरा थाना पुलिस ने विधायक ढुल्लू महतो, प्रेम महतो, अजय गोरी, बसंत राय, भोला राय, सुभाष सिंह, दशमी देवी, सुरेश महतो, नेमोती देवी, सुरेश साव, गुड्डू महतो, धर्मेंद्र गुप्ता, कृष्ण रविदास व विकास सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. यह भी पढ़ें : गिरिडीह">https://lagatar.in/giridih-police-seized-rs-29-lakh-during-vehicle-checking/">गिरिडीह

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