Dhanbad : नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी सहाना खरखरी निवासी राकेश महतो को बीस वर्ष की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया. पीड़िता की मां की शिकायत पर मधुबन थाने मे सात अप्रैल 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 31 मार्च 2022 को पीड़िता कपड़ा सिलवाने की बात कह कर घर से निकली, लेकिन शाम तक वापस नहीं आई. परिजनों को खोजबीन में पता चला कि आरोपी राकेश महतो नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले गया है. उसने चार महीने तक उसे हरियाणा में रखा. उसके साथ विवाह किया और कई बार दुष्कर्म भी किया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 15 सितंबर 2022 को राकेश के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था.
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