Dhanbad : धनबाद के पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की आदालत ने पिस्टल का भय दिखाकर नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने केंदुआडीह निवासी आरोपी जीतेंद्र रवानी को 22 वर्ष की सश्रम कैद व 15 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने सजा की बिंदु पर बहस की. इस मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर महुदा थाने में 26 अक्टूबर 2024 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के अनुसार, 25 अक्टूबर 2024 की शाम आरोपी जीतेन्द्र रवानी ने पीड़िता के घर में जबरन घुस गया और पिस्टल का भय दिखाते हुए उसे बाइक पर जबरन बैठकार ले गया. महुदा स्टेशन के पास झाड़ी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. फिर मालकेरा स्टेशन के समीप ले गया, वहां से कार से सिनीडीह ले गया. वहां एक कमरे में रखकर दुष्कर्म किया. फिर एक होटल में जाकर उसकी मांग में जबरन सिंदूर डाल दिया था. वहां से बिरसा मुंडा पार्क लेकर तीन-चार युवकों के साथ उसका वीडियो बनाया. पुलिस ने पीड़िता को बिरसा मुंडा पार्क से ही बरामद किया था. यह भी पढ़ें : मतदाता">https://lagatar.in/resolve-pending-applications-related-to-voter-id-card-soon-k-ravi-kumar/">मतदाता
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धनबाद : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 22 वर्ष की कैद, 15 हजार रुपए जुर्माना भी

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