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धनबाद : डीजीपी के खिलाफ हाईकोर्ट की अवमानना का मामला दायर समेत कोर्ट की 3 खबरें

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मुथूट फिनकॉर्प डाकाकांड में मृत युवक शुभम सिंह की मां ने दर्ज कराया मामला

Dhanbad : धनबाद के बैंक मोड़ स्थित मुथूट फिनकॉर्प डाकाकांड के आरोपी मृत युवक शुभम सिंह की मां शशि देवी ने राज्य के डीजीपी के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना का मामला दायर किया है. इस बाबत जानकारी देते हुए शशि देवी के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि 22 सितंबर 2023 को शशि देवी ने हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में डीजीपी को पत्र देकर मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से करने का आग्रह किया था. झारखंड उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए शशि देवी को राज्य के डीजीपी को दो सप्ताह के अंदर आवेदन देने का निर्देश दिया था. साथ ही डीजीपी को आवेदन प्राप्त होने के तीन सप्ताह के अंदर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया था. डीजीपी को दिए आवेदन में शशि देवी ने कहा था कि बैंक मोड़ थाना के तत्कालीन इंस्पेक्टर डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने जान-बूझकर उसके इकलौते पुत्र शुभम की एके-47 राइफल से गोली मारकर कर हत्या दी थी. बाद में इसे एनकाउंटर का रूप दे दिया गया था. आवेदन में उसने कहा कहा था कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है. इसलिए इस मामले की जांच स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराई जाए.

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक दोषी करार  

Dhanbad : शादी की नियत से नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी शिक्षक को अदालत ने दोषी करार दिया है. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने लाला टोला श्यामडीह निवासी शिक्षक रोहित कुमार लाला को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 7 मार्च की तारीख निर्धारित की है. घटना के संबंध में पीड़िता की बहन ने कतरास थाने में 16 अक्टूबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के मुताबिक आरोपी शिक्षक ने पीड़िता को अपने साथ जबरन ट्रेन से रांची ले गया और वहां किराए के मकान मे उसे तीन माह तक रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने पीड़िता को रांची से बरामद  किया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध 28 फरवरी 2021 को आरोपपत्र दायर किया था.

नीरज सिंह हत्याकांड में अभियोजन ने दायर किया जवाब

Dhanbad : धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने चंदन सिंह के आवेदन के आलोक में प्रतिउत्तर दायर कर उसे खारिज करने की प्रार्थना की. ज्ञात हो कि पिछले 29 फरवरी को सतीश उर्फ चंदन की ओर से कोर्ट में आवेदन देकर कहा गया था कि राम आह्लाद राय के घर से पुलिस ने कुछ प्लेट, बल्ब व बर्तन बरामद किए थे. वहां से फिंगरप्रिंट भी लिया गया था. इसलिए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को गवाही के लिए अदालत में बुलाया जाए. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-youth-arrested-with-country-made-pistol-and-bullet-in-kendua/">धनबाद

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