Dhanbad : मछली चोरी करने के शक में युवक धीरन भुइयां को मारकर जख्मी करने और बाद में उसकी मौत हो जाने के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्वयंभू की अदालत ने निरसा निवासी आरोपी ललन भुइयांं और उसकी पत्नी रीता देवी को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए दस अप्रैल की तारीख निर्धारित की है. इस मामले में निरसा थाने में 17 अप्रैल 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 14 अप्रैल 2021 की रात साढ़े नौ बजे धीरन भुइयां अपने परिवार के साथ घर में खाना खा रहा था. इसी बीच ललन भुइयां और उसकी पत्नी रीता देवी गाली-गलौज करते हुए आए और कहने लगे कि तुमलोगों ने मेरी मछली की चोरी की है. दोनों धीरन को खींचकर घर से बाहर ले गए और लोहे की रॉड से सिर पर प्रहार कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. रांची के रिम्स में इलाज के दौरान 17 अप्रैल 20 21 को धीरन भुइयां की मौत हो गई. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 17 जून 2021 को दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था.
धनबाद : मछली चोरी के शक में युवक की हत्या में पति-पत्नी दोषी करार समेत कोर्ट की 3 खबरें
Last Updated: Apr 04, 2024 12:00 AM (IST)