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धनबाद : मछली चोरी के शक में युवक की हत्या में पति-पत्नी दोषी करार समेत कोर्ट की 3 खबरें

Dhanbad : मछली चोरी करने के शक में युवक धीरन भुइयां को मारकर जख्मी करने और बाद में उसकी मौत हो जाने के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्वयंभू की अदालत ने निरसा निवासी आरोपी ललन भुइयांं और उसकी पत्नी रीता देवी को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए दस अप्रैल की तारीख निर्धारित की है. इस मामले में निरसा थाने में 17 अप्रैल 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 14 अप्रैल 2021 की रात साढ़े नौ बजे धीरन भुइयां अपने परिवार के साथ घर में खाना खा रहा था. इसी बीच ललन भुइयां और उसकी पत्नी रीता देवी गाली-गलौज करते हुए आए और कहने लगे कि तुमलोगों ने मेरी मछली की चोरी की है. दोनों धीरन को खींचकर घर से बाहर ले गए और लोहे की रॉड से सिर पर प्रहार कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. रांची के रिम्स में इलाज के दौरान 17 अप्रैल 20 21 को धीरन भुइयां की  मौत हो गई. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 17 जून 2021 को दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था.

हर्षित हत्याकांड में नाबालिग दोषी करार

Dhanbad : महुदा निवासी हर्षित की हत्या मामले में गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाया. चिल्ड्रन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने नाबालिग को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख आठ अप्रैल निर्धारित की गई है. इससे पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की प्रधान दंडाधिकारी प्रतिमा उरांव की अदालत ने मंगलवार को इस मामले के एक अन्य नामजद नाबालिग को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई थी. लोक अभियोजक अवधेश कुमार के अनुसार, मृतक के पिता की शिकायत पर महुदा थाने में 23 सितंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक दोनों आरोपी हर्षित को घूमने की बात कह कर 22 सितंबर 2022 को अपने साथ ले गए थे. जमुनिया कोलडंप में दोनों ने मिलकर हर्षित की गमछे से गर्दन दबा कर व पत्थर से कूचकर हत्या कर दी थी.  

नन्हे हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश

Dhanbad :  जमीन कारोबारी नन्हे खान की सरेआम हत्या करने के मामले में गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. इस मामले में अभियोजन ने कोई गवाह पेश नहीं किया. आरोपी प्रिंस खान की मां नासरीन खातून की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था. 24 नवंबर 2021 की दोपहर दो बाइक पर सवार चार शूटरों ने बुलेट से जा रहे नन्हे पर गोलियों की बौछार कर दी थी. [wpse_comments_template]  

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