Dhanbad : धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या में शूटर सप्लाई करने के आरोपी मुन्ना बजरंगी का खास रिंकू सिंह उर्फ विकास सिंह उर्फ धर्मेन्द्र सिंह को अदालत ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. रिंकू सिंह 23 जनवरी 2023 को जमानत पर जेल से छूटा था. जमानत मिलने के बाद से वह लगातार अदालत में निर्धारित तारीखों पर हाजिर नहीं हो रहा था. इस कारण अदालत ने उसका बॉन्ड पेपर खारिज करते हुए उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. गुरुवार को अदालत ने पुलिस से रिंकू की गिरफ्तारी के संबंध में रिपोर्ट मांगी है. ज्ञात हो कि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रोगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने रिंकू सिंह को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया था. 12 सितंबर 2019 को पुलिस ने रिंकू के विरुद्ध आरोप पत्र सौंपा था. कोर्ट को सौंपे 35 पन्नों के आरोप पत्र में पुलिस ने रिंकू को सोनू, रोहित व पंकज का बयान,कॉल डिटेल व अन्य आरोपियों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार आरोपी बनाया था. पुलिस ने उसे 13 जून 2019 को गिरफ्तार किया था.
दहेज प्रताड़ना में पति को तीन वर्ष की कैद
Dhanbad : दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया. कोर्ट ने इस मामले में आरोपी महुदा निवासी उत्तम कुमार सिंह को तीन वर्ष की कैद व बीस हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. उत्तम की पत्नी उषा देवी की शिकायत पर महुदा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक, 8 जुलाई 2004 को उषा की शादी उत्तम से हुई थी. कुछ दिन के बाद पति उत्तम कुमार सिंह पचास हजार रुपए दहेज की मांग करने लगा. मायके से रुपए नहीं लाने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी. 5 जनवरी 2020 की सुबह 7 बजे उत्तम एक महिला को लेकर घर आ गया. पूछने पर बताया वह उसकी दूसरी पत्नी है. उषा देवी ने जब इसका विरोध किया तो उत्तम ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 30 नवंबर 2020 को उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने मामले में आठ गवाहों का परीक्षण कराया था.
नाबालिग से छेड़छाड़ करने का आरोपी रिहा
Dhanbad : नाबालिग से छेड़छाड़ करने के एक मामले में धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने गुरुवार को आरोपी राजेश भुइयां को रिहा करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया. पीड़िता की शिकायत पर कतरास थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 23 जुलाई 2019 को पीड़िता अपने घर के बाहर पूजा कर रही थी. तभी अचानक राजेश आया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा. शोर मचाने पर राजेश ईंट-पत्थर चलाने लगा. थोड़ी देर बाद वह तलवार लेकर आया और धमकी दी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने चार अक्टूबर 2019 को आरोप पत्र दायर किया था. 21 नवंबर19 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. इस दौरान अभियोजन ने पांच गवाहों का परीक्षण कराया था.
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