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Dhanbad : नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी गोपालीचक पुटकी निवासी चंदन कुमार यादव को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तारीख निर्धारित की है. आरोपी इस मामले में सुनवाई के दौरान फरार हो गया था. उसकी अनुपस्थिति में अदालत ने अपना फैसला सुनाया. बचाव पक्ष की ओर से लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने पैरवी की. इस मामले में पीड़िता की मां की शिकायत पर 17 जून 2017 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक छह जून 2017 से पीड़िता अपने घर से लापता थी. खोजबीन करने पर पता चला कि चंदन यादव बहला फुसलाकर पीड़िता को शादी की नियत से अपने साथ ले गया है. पुलिसिया दबाव पर चंदन ने 18 जुलाई 2017 को थाने में सरेंडर कर दिया था. कोर्ट को दिए बयान में पीड़िता ने कहा था कि जब भी वह बाजार जाती थी, तो चंदन उसका पीछा करता और शादी करने की बात करता था. मना करने पर धमकी देता था. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि छह जून 2017 को चंदन उसे भगा कर रांची ले गया और खाने में नशीली दवा मिलाकर उसे खिला दिया. फिर, उसके साथ दुष्कर्म किया. इस मामले में अभियोजन ने कोर्ट में आठ गवाहों का परीक्षण कराया था.
आरोपी औरंगजेब का अदालत में सफाई बयान दर्ज
Dhanbad : धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 16 दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में सोमवार को गैंग्स ऑफ वासेपुर का सदस्य मोहम्मद औरंगजेब का सफाई बयान दर्ज किया गया. उसने आदालत में कहा कि 25 अगस्त 2018 को पुलिस ने उसे मुंबई में गिरफ्तार किया. वहां से उसे फ्लाइट से कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट लाया गया और हाजत में बंद कर दिया गया. बैंक मोड़ थाना प्रभारी ने उसके साथ मारपीट कर सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिया और कहा कि तुम्हारे घर से हथियार मिला है. जबकि पुलिस उसके घर कभी नहीं गई थी और उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उसके पास से इटली में बनी ऑटोमेटिक पिस्टल, दो 9 एमएम की गोली बरामद की गई थी. ज्ञात हो कि इस मामले में आरोपी औरंगजेब विगत कई वर्षों से जेल में बंद है. बैंक मोड पुलिस ने 27 अगस्त 2018 को औरंगजेब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. आरोप में कहा गया था कि 27 अगस्त 2018 को पुलिस को सूचना मिली कि गोंदूडीह थाना क्षेत्र में हत्या के एक मामले में प्रयुक्त हथियार को औरंगजेब ने अपने घर में छिपा कर रखा है. पुलिस ने उसके घर में छापामारी कर उक्त अवैध हथियार को बरामद किया था.
रंजय हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश
Dhanbad : झरिया के पूर्वा विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह उर्फ रविरंजन सिंह की हत्या के आरोप में जेल में बंद बिहार के आरा बेरथ निवासी नंदकुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा की जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में पेशी हुई. रांची के होटवार जेल बंद मामा की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. वहीं जमानत पर छूटा हर्ष सिंह अदालत में हाजिर नहीं हुआ. अभियोजन ने गवाह पेश करने के लिए समय की याचना की, जिस पर अदालत ने गवाह पेश करने का आदेश दिया है. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आयुष श्रीवास्तव ने पैरवी की. आरोपी रूना सिंह उर्फ मामा आठ अगस्त से जेल मे बंद है. पांच नवंबर 2018 को सरायढेला थाना के तत्कालीन प्रभारी निरंजन तिवारी ने मामा को शूटर बताते हुए उसके विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. जबकि चंदन शर्मा ,हरेन्द्र सिंह के विरूद्ध अनुसंधान जारी रखा है. रंजय सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह की हत्या बिग बाजार के सामने चाणक्य नगर मोड़ पर 29 जनवरी 2017 की शाम गोली मारकर की गई थी.
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