Dhanbad : अपनी पत्नी की चाकू से काटकर हत्या कर देने और साक्ष्य छुपाने की नीयत से उसके सिर को कुचल देने के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी ओडिशा निवासी देवेंद्र साव को उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है. मृतका पिंकी के भाई अमन कुमार वर्मा की शिकायत पर धनसार थाने में 29 सितंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक पिंकी की शादी देवेंद्र के साथ वर्ष 2011 में हुई थी. शादी के बाद दोनों से दो बच्चे हुए थे. आरोप था कि देवेंद्र अपनी पत्नी पर शक करता था. इस कारण उसे बराबर मारपीट और प्रताड़ित करता रहता था. 29 सितंबर 2020 को पिंकी के भाई को सूचना मिली कि उसकी बहन की हत्या हो गई है. जब वह बहन के घर गया तो देखा कि दरवाजा खुला था और उसकी बहन मृत पड़ी थी. उसके दोनों बच्चे भी नहीं थे. वहां खून से लतपथ एक चाकू मिला था. अनुसंधान के दौरान जब पुलिस ने देवेंद्र को पकड़ा, तो उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 23 दिसंबर 2020 को आरोप पत्र समर्पित किया था. 7 दिसंबर 2021 को आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. इस दौरान लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने कुल नौ गवाहों का परीक्षण कराया था.
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महेंद्र सिंह हत्याकांड : हार्डकोर नक्सली की पेशी
Dhanbad : माले विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को धनबाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान कांड के आरोपी जेल में बंद हार्डकोर नक्सली रमेश दा उर्फ साकिम दा को पेश किया गया. अदालत ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया. उल्लेखनीय है कि 6 फरवरी 2005 को माले विधायक महेन्द्र सिंह की हत्या बगोदर में सभा कर लौटते समय हुई थी. दुर्गीधवैया गांव के समीप बाइक सवार अपराधियों ने स्वचालित हथियार से गोली चलाकर कर उनकी हत्या कर दी थी. हत्या की गुत्थी सुलझाने का जिम्मा सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच लखनऊ को सौंपा गया था.सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के 6 आरोपी रिहा
Dhanbad : सरकारी काम में बाधा पहुंचाने व पुलिस बल पर हमला करने के मामले अदालत से छह आरोपियों को गुरुवार को बड़ी राहत मिली. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने वरीय अधिवक्ता जया कुमार की दलील सुनने के बाद मामले के नामजद आरोपी गोविंदपुर पथुरिया निवासी अनवर अंसारी, इरफान अंसारी, मनीरूद्दीन अंसारी, नजरूल अंसारी, दयामई गोराई, शब्बीर अंसारी को रिहा करने का आदेश दिया है. निचली अदालत में सभी आरोपियों को तीन माह कैद की सजा सुनाई थी. आरोपियों के अधिवक्ता जया कुमार ने इसके खिलाफ अपील दायर कर सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी. प्राथमिकी गोविंदपुर थाना में पदस्थापित एसआई प्रदीप कुमार सुधांशु की शिकायत पर दर्ज की गई थी.नीरज हत्याकांड में पंकज समेत अन्य की पेशी
Dhanbad : धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई गुरुवार को धनबाद कोर्ट में हुई. हत्याकांड के मास्टर माइंड पंकज सिंह, धनजी सिंह, डब्लू मिश्रा, संजय सिंह, पिंटू सिंह, शूटर शिबू उर्फ सागर, सोनू उर्फ कुर्बान, सतीश उर्फ रोहित उर्फ चंदन को जिला एवं सत्र न्यायाधिश अखलेश कुमार की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. लेकिन जेल में बंद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह को स्वास्थ्य खराब रहने के कारण पेश नहीं किया जा सका. सुनवाई के दौरान संजीव सिंह की ओर से एक आरटीआई आवेदन के तहत प्राप्त किए गए जवाब को दाखिल किया गया. संजीव की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि मेजर द्वारा आरटीआई के तहत यह जानकारी दी गई है कि घटना के दिन मौके वारदात पर एक एएसआई, दो हवलदार समेत चार पुलिस के जवान तैनात थे. इस कागजात को बचाव पक्ष की ओर से प्रदर्श के रूप में अंकित किया जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उक्त कागजात को प्रदर्श के रूप में अंकित कर लिया है. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-fire-breaks-out-in-cashew-industries-near-memco-turn-loss-worth-lakhs/">नबाद: मेमको मोड़ के पास काजू इंडस्ट्रीज में लगी आग, लाखों का नुकसान [wpse_comments_template]
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